ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है. टैक्सपेयर्स के पास ITR फाइल करने के लिए बस दो दिन का वक्त बचा है. कई टैक्सपेयर्स अब ITR फाइल करते वक्त जल्दबाजी कर रहे हैं. जिसकी वजह से उनसे कई गलतियां हो जा रही है. इन गलतियों को Revised ITR भरकर आसानी से ठीक किया जा सकता है.

जल्दबाजी में अक्सर कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है. टैक्सपेयर्स अभी जल्द से जल्द अपना ITR फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख में बस दो दिन और बचे है. बता दें कि 31 जुलाई ITR के फाइलिंग के लिए लिए आखिरी तारीख है.अगर आप से भी ITR फाइल करते समय कोई गलती हो गई है, तो इसे ठीक किया जा सकता है.
ITR फाइलिंग में हुई गलती को कैसे करें ठीक?
ITR गलत भरने के बाद दो ऑप्शन होते है, पहला अगर आपके द्वारा भरा गया ITR अभी तक वेरिफाइड नहीं हुआ है, तो आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर यह वेरिफाइड हो गया है, तो आपके पास Revised ITR भरने के अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं रह जाता है.
कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स सेक्शन 139(5) के तहत Revised ITR फाइल कर सकता है. Revised ITR भरने की भी आखिरी तारीख है. आप 31 दिसंबर से पहले Revised ITR भर सकते हैं.
Revised ITR विकल्प चुने से पहले सब के मन में यही सवाल आता है कि क्या इसे भरने पर कोई चार्ज तो नहीं लगेगा. आपको बताते कि यह भरने पर आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा. इनकम टैक्स विभाग की यह सेवा नि: शुल्क है. आप जितनी बार चाहे, उतनी बार Revised ITR भर सकते हैं.
कितनी बार भर सकते है Revised ITR?
Revised ITR जतनी बार आप भरना चाहे, उतनी बार भरा जा सकता है. बस शर्त है कि Revised ITR की आखिरी तारीख से पहले ही आप ITR फाइलिंग में हुई गलती को सुधार कर लें.
वहीं टैक्स एक्सपर्ट की मान तो Reivsed ITR ज्यादा से ज्यादा भरने से बचना चाहिए. उनका कहना है कि कई बार Revised ITR भरने से इनकम टैक्स विभाग को शक हो सकता है और वह उस व्यक्ति पर जांच बैठा सकते हैं.


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