ITR Filing: ITR फाइल में हो गई देरी, 31 जुलाई के बाद भी कर पाएंगे फाइलिंग

ITR filing: ITR फाइल करने में बस तीन दिन का ही वक्त रहे गया है. 31 जुलाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है. समय सीमा पूरी होने के बाद कई ऐसे टैक्सपेयर्स सामने आएंगे, जो किसी ना किसी कारण की वजह से 31 जुलाई से पहले टैक्स नहीं भर पाएंगे. अगर आप भी ऐसे टैक्सपेयर्स में से एक होने वाले है, तो यह आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का हो सकता है. क्योंकि कई लोगों 31 अक्टूबर तक की का समय भी मिल जाता है.

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लेट होने पर कितना देना होगा जुर्माना

अगर कोई भी व्यक्ति 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करता है, तो उन्हें सैलरी के हिसाब से जुर्माना देना पड़ता है. यह जुर्माना आपकी इनकम के अनुसार होता है, जैसे 5 लाख रुपये से कम सैलरी वाले व्यक्ति को 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है. वहीं अगर सैलरी 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ती है. अब बात कर लेते है, ऐसे लोगों की जिन्हें लेट होने पर 31 अक्टूबर तक का समय मिल जाएगा.

किन्हें मिलती है 31 अक्टूबर तक की समय सीमा

31 अक्टूबर तक का समय उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जिनके खाते को ऑडिट करना अनिवार्य होता है. ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा अलग होती है. इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से तीन महीने का अधिक समय दिया जाता है.

यह आधिक समय सीमा इसलिए मिलती है ताकि व्यक्ति को अपने खाते में ऑडिट करने का समय मिल सकें.
वहीं अगर किसी व्यवसाय में अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट देने की जरूरत हो, तो ऐसे व्यवसाय को आईटीआर की तरफ से अतिरिक्त समय मिल जाता है.

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