नई दिल्ली, दिसंबर 2। कमाई करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकता है। आयकर रिटर्न एक व्यक्ति द्वारा अपनी वार्षिक आय की रिपोर्ट करने के लिए दायर किया गया एक फॉर्म है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। इसका मतलब है कि करदाताओं के पास वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइलिंग करने के लिए एक महीने का समय भी नहीं है। यदि कोई करदाता इस अवधि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इस समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं कर रहे हैं तो आपको अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
ई-फाइलिंग पोर्टल
करदाताओं की सुविधा के लिए, सरकार ने इस साल की शुरुआत में 7 जून को एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया था। इससे करदाताओं को घर बैठे आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने में मदद मिलेगी। उपयोगकर्ता को केवल आयकर ई-पोर्टल में लॉग इन करना होगा। हालाँकि, ई-फाइलिंग पोर्टल में कई गड़बड़ियाँ थीं जिनको लेकर उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की थी।
जानिए पूरी डिटेल
यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और अपने घर बैठे आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हैं, तो हम आपको यहां बताएंगे कि आप इस वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal) का उपयोग करके आयकर ई-पोर्टल में कैसे लॉग इन कर सकते हैं और आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस।
पैन की होगी जरूरत
https://www.incometax.gov.in/ लिंक का उपयोग करके आयकर ई-पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर लॉग इन हियर ऑप्शन को चुनें। 'एंटर योअर यूजर आईडी' विकल्प में, अपना स्थायी खाता संख्या या पैन दर्ज करें और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। आपको प्राप्त हुए सिक्योर एक्सेस मैसेज की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें।
ओटीपी का करें इस्तेमाल
फिर दो ऑप्शनों में से एक चुनें कि क्या आप टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के जरिए 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर पर क्लिक करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। सफल वेरिफिकेशन के बाद आयकर ई-फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा।
बैंक खाता हो पूर्व-सत्यापित
सुनिश्चित करें कि आपने अपना बैंक खाता पूर्व-सत्यापित कर दिया गया हो ताकि कोई भी रिफंड आपके बैंक खाते में जमा हो सके। एक बार जब आप अपनी आयकर रिटर्न फाइलिंग को ई-वेरिफाई कर देते हैं, तो ट्रांजेक्शन आईडी और रिसीट नंबर के साथ एक संदेश दिखाई देगा। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकरण मैसेज भी प्राप्त होगा।
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