ITR Deadline News: दिवाली से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। अब टैक्सपेयर्स 15 नवंबर, 2024 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में आपको सारी डिटेल देते हैं।

15 नवंबर तक ITR फाइलिंग करने का है समय
इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 26 अक्टूबर को अपने एक सर्कुलर में जानकारी दी है कि, "अधिनियम, 1961 ('अधिनियम'), अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के मामले में आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख को बढ़ाता है, जो 31 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक है।" यानी अब आपके पास 15 नवंबर तक आईटीआर फाइलिंग का समय है।
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आया है बड़ा उछाल
न्यूज 18 कि रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बीते एक दशक में बड़ा उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 19.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 6.95 लाख करोड़ रुपये था और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़त की वजह पर्सनल इनकम टैक्स में उछाल आना है।
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुच स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। इसमें यहां e-Filing पोर्टल पर Login बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके Continue बटन पर क्लिक करें।
- फिर अब अपना पासवर्ड दर्ज करें और Login बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद Dashboard पर क्लिक करें।
- यहां "e-File" > "Income Tax Return" > "File Income Tax Return" पर क्लिक करें। रिटर्न फाइल करने वाले ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें।
- अपनी आय, कटौतियों और कर योग्य आय का डिटेल्स भरें और आपके देय टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी।
- इसके बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। फिर आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न को वेरीफाई कर लें और अगर कोई गलती है, तो उसे ठीक कर लें और Submit बटन पर क्लिक करें।
एक बार जब आपका ITR जमा हो जाता है, तो आप ITR रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। इसमें दिए गए एकनॉलेजमेंट नंबर के जरिए को आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
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