आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर तक भर सकते हैं रिटर्न, जानिए किन्हें मिलेगी ये राहत

ITR Filing Deadline Extended: आयकर विभाग ने कुछ खास टेक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब उन्हें 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 तक का समय मिलेगा। हालांकि, यह राहत हर किसी को नहीं दी गई है। इसलिए जरूरी है कि आप जान लें कि यह छूट किन्हें मिली है और किन्हें नहीं।

ITR Filing Deadline Extended

किन टैक्सपेयर्स को मिला एक्सटेंशन?

जिन व्यक्तियों को अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी नहीं होता, उन्हें सरकार ने अतिरिक्त समय दिया है। इनमें लोअर वर्ग के लोग शामिल हैं।

नौकरीपेशा लोग (सैलरीड क्लास)

पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिक

विदेश में रहने वाले भारतीय (NRI)

अब ये लोग 15 सितंबर 2025 तक बिना पेनल्टी के ITR दाखिल कर सकते हैं।

तारीख क्यों बढ़ाई गई?

इस बार आयकर विभाग ने ITR फॉर्म्स को समय से थोड़ी देरी से जारी किया। साथ ही फॉर्म्स में इस बार कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। इस कारण से टैक्सपेयर्स को तैयारी का कम समय मिला। इन्हीं वजहों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गैर-ऑडिट मामलों में डेडलाइन को बढ़ा दिया।

किन लोगों को नहीं मिली राहत?

ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए किसी भी तरह की समय सीमा में बदलाव नहीं किया गया है। इन लोगों को पूर्व निर्धारित तारीखों पर ही रिटर्न फाइल करना होगा।

अहम तारीखें

ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख: 15 सितंबर 2025

ऑडिटेड अकाउंट्स वाले ITR की डेडलाइन: 31 अक्टूबर 2025

ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2025

बिलेटेड या संशोधित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख: 31 दिसंबर 2025

समय पर रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना

अगर आप तय तारीख के भीतर रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइन के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5,000 रुपए तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

टाइम पर ITR फाइल करने के फायदे

रिफंड जल्दी मिलेगा

टैक्स रिकॉर्ड साफ रहेगा

लोन और वीजा जैसी सेवाओं में सहूलियत मिलेगी

भविष्य में टैक्स स्क्रूटनी से बचने का मौका मिलेगा

अगर आप सैलरीड, पेंशनर या NRI हैं, तो आपके लिए ITR भरने की डेडलाइन बढ़कर 15 सितंबर हो गई है। बाकी सभी टैक्सपेयर्स को पहले की ही तारीखें माननी होंगी। इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जरूरी हिस्सा भी है। इसलिए तय समयसीमा के भीतर टैक्स भरें और आर्थिक परेशानियों से बचें।

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