ITR Filing : 31 दिसंबर तक नहीं फाइल किया आईटीआर, लेट फाइलिंग पर होंगे कई नुकसान, अभी करें चेक

ITR Filing Deadline: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अबी तक फाइल नहीं किया है तो आपके लिए जरूरी खबर आ गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक है। हालांकि, इस लीमिट के चूकने पर आपको जुर्माने का सामना करना पड़ता है।

ITR Filing Deadline

आयकर रिटर्न न भरने पर देना होगा जुर्माना

यदि आप अपना ITR देरी से जमा करते हैं तो आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना इस बात की परवाह किए बिना लगाया जाता है कि आप पर कोई कर बकाया है या नहीं। फिर भी, तीन लाख रुपये से कम वार्षिक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।

31 दिसंबर की डेडलाइन को पूरा न करने से आपको बहुत असुविधा हो सकती है। शुरुआत में, आप किसी भी टैक्स रिफंड का दावा करने का अवसर खो देते हैं। इसके बाद, आपके पास एकमात्र विकल्प अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना है, जिसमें आप अपनी कर देनदारियों की घोषणा करते हैं। इस डेडलाइन की अनदेखी करने का मतलब है अतिरिक्त टैक्स शुल्क, दंड और जुर्माने का सामना करना भी पड़ेगा। इसलिए, इन परेशानियों से बचने के लिए दाखिल करने में किसी भी देरी से बचना महत्वपूर्ण है।

आप समय पर आईटीआर नहीं भर पाए तो पेनाल्टी के साथ 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. परंतु ओरिजनल डेट मिस कर 31 दिसंबर की डेडलाइन के मुताबिक आईटीआर फाइल करने के और भी नुकसान हैं।

कैसे फाइल करें आईटीआर?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और e-Filing पोर्टल पर Login बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपनी जानकारी को भरकर Continue बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अब अपना पासवर्ड दर्ज करें और Login बटन पर क्लिक करें।
  • फिर ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद Dashboard पर क्लिक करें। यहां "e-File" > "Income Tax Return" > "File Income Tax Return" पर क्लिक करें।
  • फिर रिटर्न फाइल करने वाले ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें और अपनी आय, कटौतियों और टैक्स योग्य आय का डिटेल्स भरें।
  • आपके देय टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न को वेरीफाई कर लें और यदि कोई गलती है, तो उसे ठीक कर लें और Submit बटन पर क्लिक करें।
  • एक बार जब आपका ITR जमा हो जाता है, तो आप ITR रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक भी कर सकते हैं।

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