ITR Filing 2025 Deadline: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट में 15 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में देश भर के टैक्सपेयर्स को समय से पहले ITR को फाइल कर देना चाहिए। क्योंकि लास्ट डेट 15 सितंबर, 2025, से केवल 14 दिन बचे हैं। एक बार यह समाप्त हो जाने पर, उन्हें जुर्माना देना होगा और वे नुकसान की भरपाई या आगे ले जाने जैसे कुछ लाभों का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

ITR फॉर्म 1 से 7 तक के लिए एक्सेल यूटिलिटी अब मौजूद है। इसके अलावा, करदाता अपनी आवश्यकताओं और पात्रता के आधार पर आयकर पोर्टल पर अपने टैक्स को पूरा करने के लिए आईटीआर फॉर्म चुन सकते हैं।
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 30 जुलाई, 2025 से 45 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। यह नई नियत डेट व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और अन्य करदाताओं पर लागू होती है जिनके खातों के लिए ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
सीबीडीटी ने इस विस्तार का श्रेय अधिसूचित आईटीआर में लागू किए गए व्यापक बदलावों को दिया है, जिसमें आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए सिस्टम की तैयारी और आयकर रिटर्न (ITR) यूटिलिटीज के रोलआउट के लिए आवश्यक समय का हवाला दिया गया है।
लास्ट डेट से पहले ITR फाइल करना क्यों जरुरी है?
लास्ट डेट से पहले ITR फाइल करना समझदारी है। समय सीमा समाप्त होने के करीब, पोर्टल पर करदाताओं द्वारा दाखिल करने की संख्या में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि जो लोग दाखिल करने में देरी कर रहे थे, वे समय सीमा से पहले ही ऐसा कर लेंगे।
उस दौरान, पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियां, रुकावटें और अत्यधिक कार्यभार के कारण लंबी बफरिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपने कर दायित्वों को जल्द से जल्द पूरा कर लें।


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