ITR Filing 2025-26: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले लोगों के लिए नया फाइनेंशियल ईयर कुछ बड़े बदलाव लेकर आया है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए नियमों में कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं, जो खास तौर पर आईटीआर की जांच प्रक्रिया (स्क्रूटनी) से जुड़ी हैं। अब कुछ मामलों में आयकर विभाग आपकी रिटर्न को गहराई से जांचेगा।

क्यों बढ़ेगी इस बार रिटर्न की जांच?
इनकम टैक्स विभाग अब सिर्फ आपकी रिटर्न को स्वीकार करके नहीं बैठेगा, बल्कि कुछ खास समय में आपकी कमाई, छूट, निवेश और अन्य डिटेल्स का मिलान करेगा। यह कदम टैक्स नियमों के गलत इस्तेमाल को रोकने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लिया गया है।
CBDT की नई गाइडलाइन
14 जून 2025 को CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़) ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ बताया गया है कि किन केसों में रिटर्न की जांच की जाएगी।
इन मामलों में तय मानी जा रही है जांच
1. टैक्स सर्वे के बाद फाइल की गई ITR
अगर आपके यहां 1 अप्रैल 2023 के बाद इनकम टैक्स का सर्वे (section 133A, sub-section 2A को छोड़कर) हुआ है, तो आपकी रिटर्न स्क्रूटनी के लिए चुनी जाएगी।
2. रेड या दस्तावेजों की जब्ती
अगर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच आपके ठिकाने पर इनकम टैक्स की रेड या दस्तावेजों की जब्ती (section 132 या 132A के तहत) हुई है, तो आपकी रिटर्न भी जांच के घेरे में होगी।
3. कैंसल रजिस्ट्रेशन के बाद भी छूट का दावा
अगर किसी संस्था या ट्रस्ट का टैक्स छूट से जुड़ा रजिस्ट्रेशन जैसे 12A, 12AB, 10(23C) या 35(1)(ii)/(iii) 31 मार्च 2024 तक रद्द हो गया है और फिर भी वह टैक्स छूट का फायदा लेने की कोशिश कर रही है, तो उस पर भी स्क्रूटनी होगी।
4. पिछली बार इनकम में बड़ी बढ़ोतरी
अगर पिछले असेसमेंट में आपकी इनकम में मेट्रो सिटी में 50 लाख और अन्य शहरों में 20 लाख से अधिक की बढ़ोतरी की गई थी, और आपने उस पर अपील नहीं की या अपील हार गए, तो आपकी अगली ITR भी जांच के लिए पहचान हो सकती है।
5. जांच एजेंसियों से मिली जानकारी
अगर CBI, ED या अन्य जांच एजेंसियों ने आपके खिलाफ टैक्स से जुड़ी कोई जानकारी आयकर विभाग को दी है, और आपने ITR फाइल की है, तो आपका केस भी ऑटोमैटिक जांच में आएगा।
कब तक आएगा जांच नोटिस?
अगर आपका केस ऊपर बताए गए किसी भी दायरे में आता है, तो आपको 30 जून 2025 तक जांच से जुड़ा नोटिस मिल सकता है। किसी केस को जांच के बाहर रखने के लिए Principal Chief Commissioner of Income Tax (PCIT) की इजाजत जरूरी होगी।
इन मामलों में NaFAC नहीं होगा लागू
NaFAC (National Faceless Assessment Centre) की प्रक्रिया इस बार इंटरनेशनल टैक्स मामलों और सेंट्रल सर्कल के मामलों में लागू नहीं होगी। इन केसों में पारंपरिक जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
टैक्सपेयर्स क्या करें?
अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिटर्न बिना किसी परेशानी के पास हो जाए, तो ध्यान रखें:
सभी दस्तावेज सही तरीके से भरें
गलत क्लेम या फर्जी छूट से बचें
निवेश और खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखें
समय पर और ईमानदारी से रिटर्न फाइल करें
ITR फाइल करने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और सख्ती दोनों बढ़ी हैं। इसलिए अगर आप ईमानदारी से टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी की है, तो अब बचना मुश्किल होगा।
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