बहुत जरूरी है ITR E-Verification, मिलेंगे कई फायदे, यहां जानिए सभी
नई दिल्ली, अगस्त 19। अगर आपने आपका आईटीआर फाइल कर दिया है तो अब आपको समय रहते अपना आईटीआर ई-वेरीफिकेशन कराना भी बेहद जरूरी है। अगर आप आईटीआर ई-वेरीफिकेशन नहीं करवाते है तो आपका आईटीआर फाइल करना अमान्य हो जायेगा। करदाताओं के लिए आयकर विभाग ने आईटीआर ई वेरिफिकेशन कराने की भी एक समय सीमा तय कर रखी है। जिन करदाताओं ने आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख से पहले आईटीआर फाइल किया है तो उन्हे वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन का समय मिला है और जिन लोगो ने आखिरी तारीख के बाद अपना आईटीआर फाइल किया है तो उन्हें 30 दिन के दिन के अंदर अपना आईटीआर वेरीफाई करवाना जरूरी है।
आ रहा Honda Activa 7G स्कूटर, चलाने में होगा बेस्ट, मिलेंगे कई नये फीचर
ई-वेरीफिकेशन ना कराने पर आईटीआर अमान्य माना जाएगा
बीते 29 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष का कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर ई-वेरीफिकेशन के लिए समय सीमा तय की थी। यदि व्यक्ति तय सीमा के अंदर ई-वेरीफिकेशन नहीं करवाता है तो आईटीआर को अमान्य माना जाएगा। इसीलिए आईटीआर में दी हुई सभी जानकारियों को ई वेरीफाई करवाना बेहद जरूरी है।
सेल्फ रिटेन कोंडोनेशन रिक्वेस्ट
यदि आप केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आईटीआर ई-वेरीफिकेशन के लिए दी गई तय सीमा के अंदर काम नहीं कर पाते तो आपके पास एक मौका और है। ऐसी स्थिति में करदाताओं को आयकर नियमों के मुताबिक सेल्फ रिटेन कोंडोनेशन रिक्वेस्ट (क्षमा अनुरोध) करनी होगी। इसमें आपको देरी का कारण बताना होगा। यदि टैक्स अथॉरिटी यदि रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है। तो फिर आपका आईटीआर वेरीफाई मान लिया जायेगा।
6 तरीको से आईटीआर को ई-वेरीफाई करवाया जा सकता है
6 तरीको से आईटीआर को ई-वेरीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। वह पर जाकर आप ई-वेरीफाई विकल्प पर क्लिक करें। वह पर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाले और ओटीपी डाल कर ई-वेरीफिकेशन हो जाएगा, बैंक खाता जेनरेटेड ईवीसी के से, एटीएम से ईवीसी के जरिए, डीमैट अकाउंट की मदद से ईवीसी के जरिए, नेटबैंकिंग की मदद से और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सहायता से भी आईटीआर का ई-वेरीफिकेशन किया जा सकता है।