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ITR : फिर बढ़ी डेडलाइन, जानिए कब तक के लिए मिला मौका

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नई दिल्ली, सितंबर 9। हजारों करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ा कर 31 दिसंबर 2021 कर दी। दरअसल कई करदाताओं ने पिछले कुछ समय में आईटीआर दाखिल करते समय नए आयकर पोर्टल पर आने वाली दिक्कतों की हवाला दिया, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया। यह दूसरी बार है जब वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष (2021-22) में आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाया है। इससे पहले देश में कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी।

 

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ITR : फिर बढ़ी डेडलाइन, जानिए कब तक के लिए मिला मौका

जानिए अलग-अलग डेडलाइन
असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम की डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तिथि (डेडलाइन) अब 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गयी है। पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि अब 15 जनवरी 2022 होगी। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आय की डिटेल पेश करने की नियत तिथि अब 15 फरवरी 2022 होगी। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आय की विलम्बित/संशोधित डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तिथि अब 31 मार्च 2022 होगी।

 

पिछले महीने भी बढ़ी थी डेडलाइन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी कई फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 की पिछली समय सीमा से बढ़ा कर 30 सितंबर, 2021 कर दिया था। आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए फॉर्म नंबर 3 को जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तब भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को कई करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने में आई दिक्कतों का हवाला दिया गया था।

English summary

ITR Deadline extended again know for how long

Central Board of Direct Taxes (CBDT) on Thursday extended the deadline for filing income tax returns for the financial year 2020-21 from 30 September to 31 December 2021.
Story first published: Thursday, September 9, 2021, 20:11 [IST]
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