ITR 2019-20 : इन 2 चीजों पर छूट लेना न भूलें, बचेंगे काफी पैसे

नयी दिल्ली। आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन (30 नवंबर) करीब आ रही है। ऐसे में अधिकांश टैक्सपेयर्स करों और निवेशों का जायजा लेने में व्यस्त हैं। जरूरी टैक्स का भुगतान करना आपकी ड्यूटी है, मगर यदि मिली हुई टैक्स छूट से पैसा बचा लिया जाए तो ये काफी समझदारी होगी। मेहनत से कमाए गए पैसे पर नियमों के दायरे में रहते हुए टैक्स बचाना कोई गलत बात भी नहीं है। आयकर अधिनियम के तहत दी गई टैक्स कटौती आपकी कर योग्य आय को कम करके टैक्स बचाने में मदद कर सकती है। यानी नियमों में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टूल हैं जो आपकी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

इन दो चीजों पर लें छूट

इन दो चीजों पर लें छूट

मौजूदा टैक्स फाइलिंग में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान हासिल की गई इनकम शामिल है, इसलिए आपको उस वित्त वर्ष में मिली सभी कटौतियों को चेक करना चाहिए। पहले से मौजूद कटौती के अलावा सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त इनकम के लिए दो नए चीजों को भी शामिल किया है। इन दोनों चीजों का करदाताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इनमें किफायती हाउसिंग लोन और इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी है। हम आपको बताएंगे हैं कि आप इस कटौती का फायदा कैसे ले सकते हैं।

किफायती हाउसिंग लोन के ब्याज पर कटौती

किफायती हाउसिंग लोन के ब्याज पर कटौती

सस्ते घर के लिए प्राप्त किए गए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने के लिए वित्त विधेयक 2019 में धारा 80 ईईए के तहत एक नई कटौती शुरू की गई थी। इस छूट का फायदा लेने के लिए आवासीय संपत्ति की खरीदारी के लिए हाउसिंलग लोन किसी वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए। साथ ही इस लोन को उस कंपनी या बैंक (वित्तीय संस्थान) द्वारा 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के बीच पास किया होना जरूरी है। इस छूट का फायदा लेने के लिए स्टांप ड्यूटी वैल्यू के रूप में मापे गए घर का कुल मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इस छूट का फायदा आपको धारा 24 बी के तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर उपलब्ध 2 लाख रुपये की कटौती के ऊपर मिलेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन लोन के ब्याज पर कटौती

इलेक्ट्रिक वाहन लोन के ब्याज पर कटौती

सरकार पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसी तर्ज पर वे करदाताओं जो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लोन लें, उन्हें उस लोन के ब्याज के भुगतान पर सरकार की तरफ से धारा 80 ईईबी के तहत 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती का फायदा मिलेगा। अगर आपने भी ई-वाहन खरीदने के लिए लोन लिया है तो इस छूट का फायदा उठाना बिल्कुल न भूलें। यहां भी लोन लेने और लोन पास होने के नियम बिल्कुल किफायती घर खरीदने के लिए प्राप्त लोन वाले ही हैं। ध्यान रहे कि सभी ई-वाहनों पर इस कटौती का फायदा नहीं मिलता। कुछ और भी शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं।

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