EPFO Minimum Pension: 1,000 से 7,500 पेंशन बढ़ाने की मांग, बढ़ेगी या नहीं? सरकार ने साफ-साफ दिया जवाब...

EPFO Minimum Pension: एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के सब्सक्राइबर लंबे समय से EPS पेंशन की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को मौजूदा 1,000 रुपये और 7,500 रुपये से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, उनकी मांगें जल्द पूरी होती नहीं दिख रही हैं। यह बात लोकसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के जवाब से पता चली।

EPFO Minimum Pension

शोभा करंदलाजे ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक EPS फंड के वैल्यूएशन के अनुसार, एक्चुरियल डेफिसिट है। इसका मतलब है कि डेजिग्नेटेड पेंशन फंड अपने सब्सक्राइबर्स को करंट पेंशन देने के लिए पर्याप्त रिटर्न नहीं कमा रहा है।

क्या सरकार बढ़ाएगी पेंशन?

सांसद बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे ने पूछा था कि क्या सरकार EPS-95 के तहत मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति महीना करने पर विचार कर रही है। सवाल का जवाब देते हुए, शोभा ने बताया कि EPS-95 एक "डिफाइंड कंट्रीब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट" सोशल सिक्योरिटी स्कीम है।

करंदलाजे ने कहा कि "एम्प्लॉई पेंशन फंड का कॉर्पस (i) एम्प्लॉयर के सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन और (ii) सेंट्रल गवर्नमेंट के बजटरी सपोर्ट के जरिए सैलरी का 1.16% कंट्रीब्यूशन, जो हर महीने 15,000 रुपये तक होता है, से बनता है।"

करंदलाजे ने आगे कहा, "इस स्कीम के तहत सभी फायदे ऐसे जमा हुए पैसों से दिए जाते हैं। फंड की वैल्यू हर साल EPS, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत तय की गई है, और 31.03.2019 तक फंड की वैल्यूएशन के हिसाब से, एक्चुरियल घाटा है।"

सरकार बजटीय मदद देकर EPS, 1995 के तहत पेंशनर्स को हर महीने कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन दे रही है, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) को EPS के लिए सालाना सैलरी का 1.16% बजटीय मदद के अलावा है।

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