IRDAI ने दी खुशखबरी, कभी भी कैंसिल करा पाएंगे पॉलिसी, कंपनी लौटाएगी पैसा, चेक करें ये बड़ी खबर

IRDAI Allows Policyholders to Cancel Policies: IRDAI ने बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। एक महत्वपूर्ण बदलाव ने बीमा पॉलिसियों से संबंधित कई नियमों को सरल बना दिया है। नए नियमों के अनुसार, पॉलिसीधारकों को अवधि के दौरान किसी भी समय अपनी बीमा पॉलिसी रद्द करने की अनुमति देता है, जिसमें शेष पॉलिसी अवधि के लिए धनवापसी शामिल है। इस कदम का उद्देश्य पॉलिसीधारकों को अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करना है।

IRDAI allows policyholders to cancel policies

IRDAI ने दी ये जानकारी

IRDAI ने कहा, "यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी रद्द करता है, तो उसे रद्दीकरण के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। बीमाकर्ता खुदरा पॉलिसीधारक को कम से कम सात दिन का नोटिस देकर केवल स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है।" यह नया नियम मंगलवार को घोषित सुधारों के व्यापक सेट का हिस्सा है।

प्रत्येक बीमाकर्ता के पास एक आधार उत्पाद होना चाहिए जो प्रत्येक व्यवसाय लाइन में आवश्यक न्यूनतम कवरेज को परिभाषित करता हो। यदि कोई ग्राहक पॉलिसी रद्द करता है, तो बीमाकर्ता को समाप्त अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना चाहिए, बशर्ते कि अवधि एक वर्ष तक हो और कोई दावा न किया गया हो। एक वर्ष से अधिक लंबी पॉलिसियों के लिए, समाप्त अवधि के लिए रिफंड किया जाना चाहिए जहां जोखिम कवरेज शुरू नहीं हुआ है।

दस्तावेजों की कमी के कारण क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा

IRDAI ने इस बात पर जोर दिया कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी दावे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्ताव को अंडरराइटिंग करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध किया जाना चाहिए। IRDAI ने कहा, "ग्राहक से केवल वे दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जा सकता है जो सीधे दावे के निपटान से संबंधित हों।"

इन दस्तावेजों में दावा प्रपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, एफआईआर, फायर ब्रिगेड रिपोर्ट और मरम्मत बिल शामिल हो सकते हैं, जहां भी लागू हो। किसी भी परिस्थिति में बीमाकर्ता वैधानिक मोटर थर्ड पार्टी देयता बीमा या कानून द्वारा अनिवार्य किसी भी अन्य अनिवार्य बीमा को रद्द नहीं कर सकता है, सिवाय दोहरे बीमा या कुल नुकसान के मामले में।

मोटर इंश्योरेंस के लिए दी यह जानकारी

प्रत्येक ग्राहक को प्रत्येक पॉलिसी के साथ एक ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) मिलना चाहिए। यह सरल शब्दों में बुनियादी विशेषताओं को समझाएगा, जिसमें कवरेज का दायरा, ऐड-ऑन, बीमा राशि, बहिष्करण, कटौती, विशेष शर्तें और दावा प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

मोटर बीमा ग्राहकों के लिए, IRDAI ने पे ऐज यू ड्राइव, पे ऐज यू गो और पे ऐज यू यूज जैसे विकल्पों की सिफारिश की है। वाहन के बीमित व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य (IDV) को बीमा राशि माना जाएगा और प्रत्येक वाहन के लिए प्रत्येक पॉलिसी अवधि के प्रारंभ में तय किया जाएगा।

आईआरडीएआई ने अनिवार्य किया है कि सामान्य बीमा उत्पाद के अंतर्गत मोटर बीमा के लिए 50,000 रुपये से अधिक या अन्य प्रकार के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की हानि का सर्वेक्षण पंजीकृत सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए।

इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष नरेंद्र भारिंदवाल ने नए दिशा-निर्देशों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना कि अपर्याप्त दस्तावेजों के कारण कोई दावा खारिज न हो, अंडरराइटिंग प्रक्रिया के दौरान सबूत का बोझ बीमाकर्ताओं पर डाल देता है। यह परिवर्तन पॉलिसीधारकों के लिए दावा प्रक्रिया को सरल बनाता है, प्रशासनिक बाधाओं को कम करता है और दावा निपटान में तेजी लाता है।

भारिंदवाल ने कहा कि दावों के निपटान और सर्वेक्षक रिपोर्ट के लिए सख्त समयसीमा लागू करना दक्षता और ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। समय पर प्रसंस्करण के लिए बीमाकर्ताओं को जवाबदेह बनाकर, यह उपाय देरी को कम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसीधारकों को उनके निपटान तुरंत मिलें।

आईआरडीएआई द्वारा किए गए इन सुधारों से समग्र ग्राहक अनुभव में वृद्धि होने तथा भारत में बीमा उद्योग की विश्वसनीयता सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

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