
IRDA ने वर्ष के सबसे बड़े ट्रेन हादसा कोरोमंडल रेल हादसा के पीड़ितों और उनके परिवार के हित के लिए एक निर्णय लिया है। आईआरडीए ने हादसे में पीड़ितों के परिजन के लिए इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया आसान बना दिया है। रेगुलेटर ने कहा है कि बीमा कंपनी पीड़ितों का क्लेम जल्द से जल्द पूरा करे।
इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट ऑथर्टी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने सभी बीमा कंपनियों से उन लोगों की लिस्ट जो लोग ट्रेन हादसे में गुजर गए है या फिर घायल हो गए है उस लिस्ट को लेने के लिए तुरंत जिला प्रशासन या रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है।
आईआरडीए के सदस्य (वित्त और निवेश) राकेश जोशी ने लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक विज्ञप्ति में कहा है कि कंपनियों के द्वारा क्लेम की प्रोसेस सुओ मोटो की जा सकती है और क्लेम के निपटान को सरलीकृत दावा निपटान के नजरिए से तेजी किया जाता है।
आमतौर पर जो प्रोएक्टिव क्लेम प्रोसेसिंग होता है इसको बिना किसी पार्टी या फिर उनके परिवार वाले अनुरोध के बिना प्राकृतिक आपदाओं के बाद शुरू किया जाता है।
एक बड़े बीमाकर्ता के साथ एक बड़े अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि यह हिमाचल में आई अचानक बढ़ के दौरान किया गया था।
हालांकि, दुर्घटना अगर बड़े स्तर पर हो जैसे कि शनिवार को ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना, रेगुलेटर और द इंडस्ट्री त्वरित समाधान के लिए ऐसा नजरिया अपनाते है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ओडिशा के बालासोर जिले के बहानागा में कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस के 21 डिब्बे के पटरी से उतर जाने के बाद हुए हादसे की वजह से लगभग 288 लोग गुजर गए है और लगभग 1 हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक इंडस्ट्री के व्यक्ति ने कहा कि हम यात्रियों की लिस्ट की जांच करेंगे और रेलवे से प्रतिक्रिया लेंगे।
उन्होंने कहा कि नियमित क्लेम निपटान के मामलें में आम तौर पर एकत्र किए जाने वाले कुछ पुष्ट की मांग किए बिना क्लेम का शीघ्र निपटान करेंगे।
इंडस्ट्री के एक अन्य व्यक्ति की तरफ से कहा गया है कि अगर रेलवे के अधिकारी की तरफ से कहा जाता है कि यह यात्री गुजर गए है, तो फिर हम उस रिपोर्ट के मुताबिक, चलेंगे बजाएं इसके कि एक्सीडेंटल गुजर जाने में ली जाने वाली मोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट का वेट करेंगे।
लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, जिसमें आकस्मिक गुजर जाना और अन्य अप्रत्याशित घटनाएं शामिल हैं। जो गुजर जाने का वजह बन सकती है। एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी में आकस्मिक गुजर जाने, स्थायी आंशिक विकलांगता और स्थायी कुल विकलांगता शामिल है।


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