For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

IRCTC : ट्रेन में अधिक सामान के लिए देना होगा ज्यादा चार्ज, जानिए नया नियम

|

नई दिल्ली, जून 6। असीमित सामान की अनुमति के कारण रेल कई यात्रियों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन रहा है और इसने कभी भी सामान पर कुछ भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया। हालांकि भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए नए लगेज नियमों के लागू होने के साथ, यात्रियों को अब या तो अपना सामान सीमित करना होगा या हवाई यात्रा की तरह अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। आगे जानिए नये नियम की पूरी डिटेल।

अजब-गजब : इस चवन्नी के बदले के मिलेगी मोटी रकम, आपके पास है क्याअजब-गजब : इस चवन्नी के बदले के मिलेगी मोटी रकम, आपके पास है क्या

अधिक सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें

अधिक सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें

रेल मंत्रालय ने हाल ही में किए गए एक ट्वीट में लोगों को अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा न करने की सलाह दी थी। ट्वीट में कहा गया कि सामान ज्यादा होगा तो सफर का मजा आधा हो जाएगा। अधिक सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें। अतिरिक्त सामान के मामले में, पार्सल ऑफिस जाएं और सामान की बुकिंग कराएं।

कितना सामान है फ्री

कितना सामान है फ्री

नए दिशानिर्देशों के अनुसार स्लीपर क्लास का यात्री 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है और उसे अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। इसी तरह, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को 35 किग्रा तक का सामान ले जाने की अनुमति है। 70-80 किलोग्राम तक का अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए यात्रियों को अब अपना सामान बुक करना होगा और अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

जानिए नए दिशानिर्देश

जानिए नए दिशानिर्देश

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी रेल यात्री जो अतिरिक्त और बिना बुक किए सामान ले जाता पाया गया, उसे सामान की कीमत का छह गुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 40 किलो से अधिक सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री के पास 109 रुपये का भुगतान करके सामान वैन में इसे बुक करने का विकल्प होता है। लेकिन अगर यात्री यात्रा के दौरान अधिक सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो यात्री को यह करना होगा कि 654 रुपये का जुर्माना अदा करे।

सामान का आकार

सामान का आकार

नए दिशानिर्देशों में यह भी बताया गया है कि पर्सनल सामान के रूप में ट्रंक, सूटकेस और बक्से का आकार अधिकतम 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई यात्री एसी 3 टियर और एसी चेयर कार डिब्बे में यात्रा कर रहा है, तो सूटकेस/ट्रंक/बॉक्स का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिकट का नियम

टिकट का नियम

रेलवे ने एक यूजर आईडी (जो आधार से लिंक न हो) से एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा दोगुनी करके 12 टिकट करने का फैसला किया है। वहीं, आधार से लिंक यूजर आईडी के लिए ये लिमिट 12 टिकट से बढ़ा कर 24 टिकट कर दी गई है।

English summary

IRCTC You will have to pay more for more luggage in the train know the new rule

In a recent tweet, the Ministry of Railways had advised people not to travel with extra baggage. It was said in the tweet that if the luggage is more, then the fun of the journey will be halved.
Story first published: Monday, June 6, 2022, 18:01 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X