नई दिल्ली, जुलाई 03। बहुत से भारतीय (जिनकी संख्या में करोड़ो में है) विदेशों में हैं। ये भारतीय हर साल भारत पैसा भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। रेमिटेंस के नियम सरकार तय करती है। अब रेमिटेंस के नियमों में ढील दी गयी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित कुछ नियम बदले हैं। आगे जानिए नये नियम कैसे रेमिटेंस भेजने वालों के लिए फायदेमंद हैं।
10 लाख रु तक भेज सकेंगे
रेमिटेंस के नियमों में जो संशोधन किया गया है, उसके अनुसार भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक वर्ष में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति होगी। पहले यह लिमिट मात्र एक लाख रुपये थी। यानी इसे 10 गुना कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ जारी की गयी एक अधिसूचना में कहा गया कि यदि राशि अधिक हो, तो लोगों के पास सरकार को सूचित करने के लिए 90 दिन होंगे। अभी तक यह समयावधि 30 दिन थी। नए नियम, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया।
बदल गया नियम
सरकारी अधिसूचना के अनुसार विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 6 में एक लाख रुपए शब्दों के स्थान पर दस लाख रुपए शब्द लिखे जाएंगे और तीस दिन शब्दों के स्थान पर तीन माह शब्द लिखे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियम 6 रिश्तेदारों से विदेशी धन प्राप्त करने की सूचना से संबंधित है।
ये है बाकी जानकारी
पहले नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार से एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये या इसके बराबर का विदेशी योगदान प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को सूचित करना होता था। इसी तरह, नियम 9 में बदलाव करते हुए, जो धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत 'पंजीकरण' या 'पूर्व अनुमति' प्राप्त करने के आवेदन से संबंधित है, संशोधित नियमों ने व्यक्तियों और संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को बैंक खाते के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित करने के लिए 45 दिन का समय दिया है, जिनका उपयोग ऐसी निधियों के उपयोग के लिए किया जाना है। यह समय सीमा 30 दिन पहले थी।
एनजीओ के लिए नियम
वे प्रावधान जहां एक गैर सरकारी संगठन या व्यक्ति विदेशी धन प्राप्त करे, उसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हर तिमाही में इस तरह के योगदान की घोषणा करनी होती थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। बैंक खाते, नाम, पता, लक्ष्य या संगठन (संगठनों) के प्रमुख सदस्यों को विदेशी धन प्राप्त करने के मामले में, गृह मंत्रालय ने पिछले 15 दिनों के बजाय अब 45 दिनों का समय दिया है।


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