भारत के कई इलाकों में लगातर बारिश हो रही है. ऐसे समय में ट्रेन की पटरियों तक में पानी भर गया है. वहीं कई इलाकों से बाढ़ की खबरें भी आ रही है. ऐसी स्थिति या तो ट्रेन रूट बदल दे रही है या फिर कैंसिल हो जा रही है. बाढ़ के कारण यात्रियों को ट्रेन से सफर करने में दिक्कत हो रही है. सब के मन में यही सवाल आ रहा है, क्या बाढ़ के कारण ट्रेन केंसिल होने पर पैसे रिफंड मिलेंगे?

देश के कई शहरों में जलभारव और बाढ़ की समस्या है. लोग टिकट खरीदकर यात्रा का वेट कर रहे हैं. लेकिन बाढ़ के कारण कई ट्रेनें केंसिल हो रही है. अगर आपकी भी ट्रेन बाढ़ की वजह से केंसिल हो गई है या फिर भीड़ की वजह से छूट गई है, तो आप रेलवे विभाग से रिफंड के लिए मांग कर सकते हैं.
ऐसे करें रिफंड के लिए अप्लाई
रेलवे विभाग के नियम के अनुसार अगर ट्रेन भीड़ के कारण छूट जाती है. इसके अलावा ट्रेन को चलने में या प्लेटफॉर्म पहुंचने में तीन घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है, तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) फाइल करना होता है. वहीं अगर रेलवे विभाग ने अपनी तरफ से ट्रेन केंसिल कर दी है, तो टैक्स छोड़कर आपको सारा रिफंड मिल जाता है.
वहीं अगर आप बाढ़ या जलभारव के कारण ट्रेन समय में नहीं पकड़ पाते, तो आपको इस बारे में रेलवे विभाग को सोचित करना पड़ता है. लेकिन ऐसी स्थिति बेहद कम ही होता है कि आपको रिफंड मिल जाए.
टीडीआर फाइल (स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस)
सबसे पहले आपको IRCTC अकाउंट पर लॉगइन करना है.
इसके बाद आपके सामने बुक्ड टिकट हिस्ट्री आएगा, इस पर क्लिक करें.
अब उस PNR को चुने, जिसके लिए आपको टीडीआर फाइल करना है.
इसके बाद स्क्रीन में दिखाए गए टीडीआर फाइल करने के कारण को चुने या फिर Other ऑप्शन पर क्लिक करके अपना कारण लिखे और Submit पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, इस टेक्सड बॉक्स में रिफंड का कारण लिखे और अंत में ओके कर दें.


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