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भारत ने बैन कीं 43 और मोबाइल एप, इनमें ज्यादातर हैं चाइनीज

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नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 43 और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत इन 43 मोबाइल ऐप का भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेस रोका जा रहा है। बता दें कि उन मोबाइल ऐप्लिकेशनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें 43 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। इन ऐप के बारे में इनपुट मिला कि ये ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं।

 

कौन-कौन सी ऐप हैं शामिल

कौन-कौन सी ऐप हैं शामिल

इनमें से कुछ ऐप चीनी कंपनियों की ऐप हैं, जिनमें चार चीन के रिटेल दिग्गज अलीबाबा ग्रुप के हैं। इन ऐप्स में अलीसप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेंच, अलीएक्सप्रेस - स्मार्टर शॉपिंग, बेटर लिविंग और अलीपे कैशियर शामिल हैं। आपको मालूम होगा कि सरकार ने 29 जून और 2 सितंबर को भारत की संप्रभुता और अखंडता का हवाला देते हुए कई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोनों बार ज्यादातर बैन की गई ऐप चीनी मूल की थी।

कब कितनी ऐप पर लगा बैन
 

कब कितनी ऐप पर लगा बैन

आज सरकार ने 43 ऐप बैन की हैं। इससे पहले 29 जून 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को बैन कर दिया था और 2 सितंबर 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने कहा था कि वे सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों और संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी।

इंडियन साइबर क्राइम कॉ-ओर्डिनेशन सेंटर

इंडियन साइबर क्राइम कॉ-ओर्डिनेशन सेंटर

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कॉ-ओर्डिनेशन सेंटर, गृह मंत्रालय, से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए इन ऐप्स पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। बता दें कि सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने सितंबर में पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था। वीहं जून में चीन-भारत के बीच हुए सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया था, जिनमें टिकटॉक और हेलो शामिल थीं।

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English summary

India banned 43 more mobile apps most of them are Chinese

The Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India has today issued an order under Section 69A of the Information Technology Act, banning 43 mobile apps.
Story first published: Tuesday, November 24, 2020, 18:26 [IST]
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