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Income Tax : पोस्ट ऑफिस स्कीम से निकालना है पैसा, तो पहले जान लीजिए नियम

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नयी दिल्ली। अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस की किसी छोटी बचत योजना में निवेश किया हुआ है तो ये खबर आपके काम की है। असल में पोस्ट ऑफिस ने टैक्स से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है। डाक विभाग सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) सहित राष्ट्रीय (छोटी) बचत योजनाओं के खाताधारक द्वारा 20 लाख रु से अधिक की राशि की निकासी के संबंध में टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) के लिए एक नया नियम लागू करेगा। यदि किसी खाताधारक ने पिछले तीन आकलन वर्षों (एसेसमेंट ईयर्स) में आईटीआर दाखिल नहीं किया तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एन के तहत आईटीआर दाखिल न करने वाले के लिए 1 जुलाई 2020 से अनुभाग 194एन के तहत नये प्रावधान लागू होंगे। आगे जानिए नया नियम।

कितना लगेगा टैक्स

कितना लगेगा टैक्स

अगर आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो किसी वित्त वर्ष में 1 करोड़ रु से अधिक जितना पैसा निकाला जाएगा, उस पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं टैक्स भरने वालों के लिए टैक्स रेट 2 फीसदी होगी। इसी तरह किसी खाताधारक ने आईटीआर दाखिल न किया हो और उसने 20 लाख रु से अधिक मगर 1 करोड़ रु से कम की राशि निकाली है तो 20 लाख रु से अधिक जितनी राशि निकाली होगी उस पर 2 फीसदी टैक्स लगेगा।

अभी लागू नहीं हुआ नियम

अभी लागू नहीं हुआ नियम

नियमों में यह बदलाव फिलहाल लागू नहीं हुए हैं। डाकघरों की सुविधा के लिए सीईपीटी ने 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए ऐसे जमाकर्ताओं के पहचान करके उनकी डिटेल निकाल ली है। सीईपीटी इस लिस्ट में मौजूद खाते की डिटेल, पैन नंबर के साथ संबंधित सर्कल के सीबीएस / सीबीएस सीपीसी को भेजेगा। सात ही कितनी राशि बतौर टीडीएस काटी जाएगी, वो भी उस लिस्ट में शामिल होगा।

खाताधारक को मिलेगी लिखित में जानकारी

खाताधारक को मिलेगी लिखित में जानकारी

प्रभारी, सर्कल का सीपीसी (सीबीएस) इस डिटेल को संबंधित डाकघर पास भेजेगा। फिर खाताधारक के खाते से टीडीएस काट लिया जाएगा। खाताधारक को टीडीएस कटौती की जानकारी लिखित में दी जाएगी। यदि टीडीएस न कटे तो रिवकरी / जुर्माना लग सकता है।

देना होगा ज्यादा चार्ज

देना होगा ज्यादा चार्ज

हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने अलग-अलग खातों पर लगने वाले शुल्कों में भी बदलाव किया है। सेविंग्स अकाउंट में एक महीने में चार बार तक कैश निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद हर लेनदेन पर निकाली गई कुल राशि का 0.50 प्रतिशत या 25 रु शुल्क लिया जाएगा। हालांकि आपको कैश जमा करते समय कोई चार्ज नहीं देना होगा। आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नकद राशि जमा कर सकते हैं।

करंट अकाउंट पर चार्ज

करंट अकाउंट पर चार्ज

बेसिक बचत खाते के अलावा यदि आप बचत खाताधारक या चालू खाताधारक हैं तो बिना अतिरिक्त शुल्क दिए हर महीने 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। मगर इसके बाद हर निकासी पर निकाली गई कुल राशि का 0.50 प्रतिशत या न्यूनतम 25 रुपये शुल्क देना होगा। अगर आप महीने में 10,000 रुपये तक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालाँकि यदि आप इससे अधिक राशि जमा करते हैं तो प्रत्येक जमा पर न्यूनतम 25 रुपये या कुल राशि का 0.50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

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English summary

Income Tax want to withdraw money from post office scheme then know the rules first

If the ITR is not filed, then in a financial year, more than Rs 1 crore will be withdrawn, 5% tax will be levied on it. At the same time, the tax rate will be 2 percent for tax payers.
Story first published: Saturday, March 13, 2021, 12:56 [IST]
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