नई दिल्ली, मार्च 16। क्या आपने अपने स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है? अगर नहीं तो आपको अगले महीने से टैक्स डिडक्शन एट सॉर्स (टीडीएस) का ज्यादा भुगतान करना होगा। जिन लोगो ने पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया है वे अगले माह से ज्यादा टीडीएस भरने के लिए तैयार हो जाएं। आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी गई थी। इससे पहले भी कई बार इस काम की डेडलाइन को बढ़ाया गया। बता दें कि यदि आपने मौजूदा डेडलाइन तक इन दो दस्तावेजों को लिंक नहीं किया तो इसका असर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान, ऑनलाइन लेनदेन, एटीएम से कैश निकालने तक पर पड़ेगा।
क्या कहता है नियम
पैन और आधार को लिंक करने को लेकर आयकर अधिनियम के तहत एक जरूरी नियम है। इस अधिनियम धारा 139 एए के अनुसार हर उस व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन है और वो आधार लेने योग्य है, तो उसके लिए इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना जरूरी है। पिछले तीन सालों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई है।
पैन हो जाएगा निष्क्रिय
अब जो डेडलाइन है यदि आप उस तक पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप अपने पैन से जुड़े वो नहीं काम कर पाएंगे, जिनमें पैन पेश करना जरूरी है। वहीं यदि आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के मुताबिक आपको आधार नंबर देना होगा।
क्यों है जरूरी
आयकर अधिनियम की धारा 206 एए (6) के मुताबिक टैक्सेबल इनकम प्राप्त करने वाले टैक्सपेयर्स को अपनी पैन कार्ड डिटेल देनी जरूरी है। यदि टैक्सपेयर वो पैन देता है जो अमान्य हो गया है, तो यह माना जाएगा कि डिडक्टी ने आयकर अधिनियम की धारा 206 एए (6) के अनुसार डिडक्टर को अपना पैन नहीं दिया है। इसलिए यदि आपने 31 मार्च पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया और पैन निष्क्रिय हो गया तो आपको अधिनियम की धारा 206 एए के अनुसार 20 प्रतिशत की उच्चतम दर पर टीडीएस का भुगतान करना होगा।
दोगुना लगेगा टीडीएस
एक जानकार के अनुसार यदि कोई आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहे तो उसकी आय (जो कर कटौती के पात्र हो) पर टीडीएस की उच्च दर यानी 20 प्रतिशत लगाई जाएगी। जैसे कि एफडी ब्याज पर टीडीएस दर 10 प्रतिशत है। ये तब लागू होगी जब ब्याज राशि 40000 रुपये से अधिक हो। पर आधार और पैन लिंक न हों तो टीडीएस 20 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा।
अलग से लगेगा जुर्माना
हर बार जब भी कोई पैन कार्ड डिटेल पेश करने में विफल रहेगा तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह शुल्क अन्य नतीजों के अलावा होगा, जैसे कि आधार लिंक करने पर पैन का निष्क्रिय होना और टीडीएस की ऊंची दर आदि। इसलिए बेहतर है कि समय रहते आप भी पैन और आधार को लिंक कर लें।
More From GoodReturns

Vi यूजर्स ध्यान दें! ऐप में अचानक बदले अनलिमिटेड डेटा के नियम, नाइट-अनलिमिटेड और 300GB लिमिट का सच जानें

UCC under investigation का SMS मिला? सावधान, TRAI के इस नियम से बंद हो सकता है आपका सिम!

इंडिपेंडेंस डे स्पेशल FD: आज रात खत्म हो रहा है निवेश का मौका, पैसा लगाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नया मल्टी-एसेट NFO: SIP या एकमुश्त, निवेश से पहले ये 5 बातें जरूर जानें

Sugar Stocks: चीनी की कीमतों में आग, इन 7 शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग की दमदार रणनीति

EMI और क्रेडिट कार्ड बिल: सोमवार को बैंक अकाउंट में रखें बैलेंस, वरना कटेगा भारी जुर्माना

Tempsens Instruments IPO: आज से खुला निवेश का मौका, जानें प्राइस बैंड और लॉट साइज की पूरी डिटेल

Airtel का बड़ा झटका: अचानक बंद हुए कई लोकप्रिय प्रीपेड प्लान, रिचार्ज से पहले जानें ये जरूरी बात

जियो नेटफ्लिक्स बिलिंग में अचानक बदलाव! कहीं आपका प्लान तो नहीं हुआ डाउनग्रेड? चेक करें तुरंत

₹399 से कम में अनलिमिटेड 5G और OTT का तड़का, Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्लान्स की पूरी सच्चाई

भारत बनाम श्रीलंका मैच: लाइव स्ट्रीमिंग में बफरिंग? ₹22 से शुरू हैं ये बेस्ट डेटा प्लान्स



Click it and Unblock the Notifications