नई दिल्ली, मार्च 16। क्या आपने अपने स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है? अगर नहीं तो आपको अगले महीने से टैक्स डिडक्शन एट सॉर्स (टीडीएस) का ज्यादा भुगतान करना होगा। जिन लोगो ने पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया है वे अगले माह से ज्यादा टीडीएस भरने के लिए तैयार हो जाएं। आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी गई थी। इससे पहले भी कई बार इस काम की डेडलाइन को बढ़ाया गया। बता दें कि यदि आपने मौजूदा डेडलाइन तक इन दो दस्तावेजों को लिंक नहीं किया तो इसका असर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान, ऑनलाइन लेनदेन, एटीएम से कैश निकालने तक पर पड़ेगा।
क्या कहता है नियम
पैन और आधार को लिंक करने को लेकर आयकर अधिनियम के तहत एक जरूरी नियम है। इस अधिनियम धारा 139 एए के अनुसार हर उस व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन है और वो आधार लेने योग्य है, तो उसके लिए इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना जरूरी है। पिछले तीन सालों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार और पैन को लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई है।
पैन हो जाएगा निष्क्रिय
अब जो डेडलाइन है यदि आप उस तक पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप अपने पैन से जुड़े वो नहीं काम कर पाएंगे, जिनमें पैन पेश करना जरूरी है। वहीं यदि आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के मुताबिक आपको आधार नंबर देना होगा।
क्यों है जरूरी
आयकर अधिनियम की धारा 206 एए (6) के मुताबिक टैक्सेबल इनकम प्राप्त करने वाले टैक्सपेयर्स को अपनी पैन कार्ड डिटेल देनी जरूरी है। यदि टैक्सपेयर वो पैन देता है जो अमान्य हो गया है, तो यह माना जाएगा कि डिडक्टी ने आयकर अधिनियम की धारा 206 एए (6) के अनुसार डिडक्टर को अपना पैन नहीं दिया है। इसलिए यदि आपने 31 मार्च पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया और पैन निष्क्रिय हो गया तो आपको अधिनियम की धारा 206 एए के अनुसार 20 प्रतिशत की उच्चतम दर पर टीडीएस का भुगतान करना होगा।
दोगुना लगेगा टीडीएस
एक जानकार के अनुसार यदि कोई आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहे तो उसकी आय (जो कर कटौती के पात्र हो) पर टीडीएस की उच्च दर यानी 20 प्रतिशत लगाई जाएगी। जैसे कि एफडी ब्याज पर टीडीएस दर 10 प्रतिशत है। ये तब लागू होगी जब ब्याज राशि 40000 रुपये से अधिक हो। पर आधार और पैन लिंक न हों तो टीडीएस 20 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा।
अलग से लगेगा जुर्माना
हर बार जब भी कोई पैन कार्ड डिटेल पेश करने में विफल रहेगा तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह शुल्क अन्य नतीजों के अलावा होगा, जैसे कि आधार लिंक करने पर पैन का निष्क्रिय होना और टीडीएस की ऊंची दर आदि। इसलिए बेहतर है कि समय रहते आप भी पैन और आधार को लिंक कर लें।
More From GoodReturns

Silver Price Today: 8 मार्च को चांदी खरीदने का प्लान है? जानें आज 1 किलो चांदी का भाव क्या है?

Gold Rate Today: 6 मार्च को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी! जानिए 24K, 22K और 18K गोल्ड रेट

Silver Price Today: शनिवार को बाजार में हड़कंप! फिर चांदी के दाम धड़ाम, जानें 1 किलो चांदी का रेट क्या है?

PNB का बड़ा फैसला! 13 डेबिट कार्ड से ATM कैश निकासी सीमा आधी, जानें किन कार्डधारकों पर पड़ेगा असर

Ladli Behna Yojana 34th Installment: 1500 या 3000 रुपये? जानें कब आएगी 34वीं किस्त और ऐसे करें स्टेटस चेक

Gold Rate Today: सराफा बाजार में सोने के दामों में लगातार कमी, जानें आज कितना सस्ता हुआ 22K और 24K गोल्ड

CM Kisan Samman Yojana: राजस्थान किसानों के लिए अपडेट! कब आएगी 6वीं किस्त, ऐसे चेक करें पेमेंट स्टेटस

Silver Price Today: 6 मार्च को भी चांदी में उतार-चढ़ाव! 30,100 रुपये टूटा भाव, जानिए प्रति किलो चांदी का रेट

Gold Rate Today: होली पर सस्ता हुआ सोना-चांदी का भाव, जानिए 24K, 22K और 18K गोल्ड रेट

Gold Rate Today: 10 मार्च को कई दिनों बाद सोने की कीमतों में फिर आई तेजी, जानिए 24k, 22k 18k गोल्ड रेट

Gold Price Today: मिडिल ईस्ट जंग के बीच सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट! जानिए 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट



Click it and Unblock the Notifications