ITR : मिली राहत, अब 30 नवंबर तक फाइल करें रिटर्न

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेट को बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के चलते लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में उनकी दिक्कतों को देखते हुए आज रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman

ये है वित्तमंत्री की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपनी प्रेस वार्ता में घोषणा कर बताया कि आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत दी जा रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो रिटर्न पहले 31 जुलाई तक भरने थे, उनकी सीमा को बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। वहीं जिन फर्म का टैक्स आडिट होता है उनको अब 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने का समय दिया गया है।

विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख भी बढ़ी

वित्त मंत्री ने इसी के साथ बताया है कि विवाद से विश्चास स्कीम की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी इस स्कीम का फायदा 31 दिसंबर 2020 तक उठा सकता है। 31 दिसंबर तक इस स्कीम का फायदा लेने वालों को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा।

सभी को मिलेगा फायदा

इनकम टैक्स की बढ़ी तारीख का फायदा सभी को मिलेगा। लॉकडाउन के चलते लोग रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी कागजात तैयार नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में यह बढ़ी हुई तारीख उनके राहत भरी खबर है। जल्द ही लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है, और उसके बाद भी उनके पास काफी समय रहेगा। ऐसे में वह आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+