Income Tax Refund नहीं मिला तो जानिए कैसे दोबारा करें रिक्वेस्ट

Income tax Refund : कई सारी वजहों से एक विशिष्ट असेसमेंट ईयर में भुगतान किया जाने वाला इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में जमा होने में विफल हो सकता है। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड रीइश्यू करने की रिक्वेस्ट सिर्फ तभी दर्ज करा सकते है। अगर आपके आईटीआर को संसाधित करने के बाद आपके रिफंड को क्रेडिट करने में विफल रहता है। अगर हम इनकम टैक्स रिफंड रीइश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते है तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।

मीडिया रिपोर्टस् के अनुसार सिर्फ पूर्व-सत्यापित बैंक अकाउंट को ही रिफंड किया जाएगा। सीपीसी से कम्यूनिकेशन प्राप्त करने के बाद,टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल में सर्विस रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं यदि उनका रिफंड अस्वीकार कर दिया गया है।

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अगर आप रिफंड री-इश्यू के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। यह पर आपको माय अकाउंट मेन्यू पर जाना है और फिर सर्विस रिक्वेस्ट लिंक का विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको रिक्वेस्ट टाइप में न्यू रिक्वेस्ट का चयन करना है। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट कैटेगरी के रूप में आपको रिफंड रीइश्यू का चयन करना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है।

इसके बाद आपको कई सारी डिटेल दिखेगी जिसमें पैन, असेसमेंट ईयर, पावती संख्या, संचार संदर्भ संख्या, रिफंड विफलता का वजह और रिस्पॉन्स शामिल हैं। यह पर आपको रिस्पॉन्स कॉलम में सबमिट लिंक पर क्लिक करना है। आपको यह पर सभी पूर्व-मान्य बैंक अकाउंट और एनेबल किया गया ईवीसी भी दिखेगा।

इसके बाद आपको उस बैंक अकाउंट का चयन करना है। जिस बैंक अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको जारी रखें के विकल्प का चयन करना है। क्रॉस-चेक के लिए बैंक डिटेल दिखाई देगी। अगर डिटेल सही है तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है।

आपको डायलॉग बॉक्स में ई-सत्यापन ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको ई-सत्यापन उपयुक्त मोड का चयन करना है। रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए ईवीसी /आधार ओटीपी जेनरेट करें और दर्ज करें। एक सक्सेस संदेश प्रदर्शित किया जाएगा, जो रिफंड री-इश्यू अनुरोध जमा करने की पुष्टि करेगा।

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