Income Tax Refund Delay: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद ज्यादातर टैक्सपेयर्स को सबसे ज्यादा इंतजार रिफंड का रहता है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है। रिटर्न की आखिरी तारीख को कई महीने बीत चुके हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोगों के खाते में रिफंड नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देरी क्यों हो रही है और इसका हल क्या है।

इस बार जांच ज्यादा सख्त
इस साल इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न की जांच की प्रक्रिया को और मजबूत कर दिया है। अब हर टैक्सपेयर्स की जानकारी अलग-अलग डेटा से मिलाई जा रही है। विभाग यह देख रहा है कि आपकी बताई गई इनकम, निवेश और टैक्स कटौती की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से मेल खा रही है या नहीं। अगर कहीं भी फर्क नजर आता है, तो रिफंड रोक दिया जाता है।
सिर्फ रिटर्न भरना काफी नहीं
अक्सर लोग सोचते हैं कि रिटर्न फाइल करते ही उनका काम खत्म हो गया। जबकि असल में रिटर्न तब पूरा माना जाता है, जब वह प्रोसेस होकर स्वीकार हो जाए। अगर रिटर्न में कोई गलती है या जानकारी अधूरी है, तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता और रिफंड अटक जाता है।
इनकम का मेल न खाना बड़ी वजह
रिफंड में देरी की सबसे आम वजह इनकम का मिसमैच है। इनकम टैक्स विभाग आपकी जानकारी का मिलान फॉर्म 26AS, AIS और TIS से करता है। अगर इन दस्तावेजों में दिखाई गई इनकम और आपके ITR में भरी गई इनकम अलग है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है। ऐसे मामलों में पहले जवाब मांगा जाता है और तब तक रिफंड जारी नहीं किया जाता।
ई-वेरिफिकेशन भूलना पड़ सकता है भारी
कई टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं। नियमों के अनुसार बिना वेरिफिकेशन वाला रिटर्न अमान्य माना जाता है। आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या EVC के जरिए ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है, वरना रिफंड अपने आप रुक जाएगा।
बैंक डिटेल्स की गलती से भी अटक सकता है रिफंड
अगर बैंक अकाउंट पैन से लिंक नहीं है या अकाउंट की जानकारी गलत है, तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। कई बार नाम की स्पेलिंग या अकाउंट नंबर में छोटी सी गलती भी रिफंड को रोक देती है। इसलिए बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है।
पुराने टैक्स बकाया का असर
अगर किसी टैक्सपेयर पर पिछले सालों का टैक्स बकाया है, तो विभाग मौजूदा रिफंड से उस रकम को समायोजित कर सकता है। इस प्रक्रिया में नोटिस जारी होता है, जिससे रिफंड मिलने में और देरी हो जाती है।
रिफंड जल्दी पाने के लिए क्या करें
अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर स्टेटस जरूर चेक करें। ई-वेरिफिकेशन पूरा करें, इनकम डिटेल्स मिलाएं और बैंक अकाउंट सही करें। थोड़ी सी सावधानी आपको लंबे इंतजार से बचा सकती है और आपका पैसा जल्दी खाते में आ सकता है।
More From GoodReturns

इनकम टैक्स एक्ट 2025: आज की बैठक से बदलेगा आपका TDS? जानें क्या है नया नियम

1 सितंबर को बदल सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम, बुकिंग से पहले जान लें ये जरूरी बात

पर्पल स्टाइल लैब्स आईपीओ: आज बंद हो रहा है मौका, लिस्टिंग गेन या SIP—क्या है बेहतर?

Lumino Industries IPO: आज बंद हो रहा है मौका! रिटेल की भारी डिमांड, क्या आपको दांव लगाना चाहिए?

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट: 1 सितंबर को जानें अपने शहर में 22K और 24K के ताजा रेट

FD की नई दरें: इन 4 बैंकों में सीनियर सिटीजन्स को मिल रहा 8.30% तक ब्याज, जानें निवेश का सही तरीका

आज 31 अगस्त को सोने के दाम स्थिर, खरीदारी से पहले जानें 22 और 24 कैरेट के ताजा रेट

LIC की नई पॉलिसी लॉन्च: 'बीमा प्लेटिनम' और 'जीवन रक्षा' में से कौन सी है आपके लिए बेस्ट?

EPFO Enrollment Campaign 2026: पीएफ से छूटे कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी: आज आपके शहर में क्या है कीमत? जानें पूरा गणित

Gold Price 2 सितंबर को सोने-चांदी के भाव में स्थिरता, क्या आज खरीदारी करना है फायदे का सौदा? जानें ताजा रेट



Click it and Unblock the Notifications
