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Budget में फूटा बीमा बम, Insurance से मिले पैसे पर लगा Tax

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Budget में फूटा बीमा बम, Insurance से मिले पैसे पर लगा Tax

Insurance maturity will be taxable : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा खरीदने के नियम में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। यह ऐलान आज बजट पेश करने के दौरान किया गया है। इसके चलते अब बड़ा बीमा पूरा होने के बाद मिलने वाले पैसों पर इनकम टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसका असर यह रहा कि आज सभी बीमा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि यह बदलाव यूलिप पर लागू नहीं होंगे।

जानिए अभी तक क्या है व्यवस्था

अभी तक जो बीमा खरीदा जाता है अगर उसकी बीमित राशि प्रीमियम का 10 गुना या उससे ज्यादा हो हो तो उस बीमा पर इनकम टैक्स की छूट 80सी के तहत ली जा सकती है। इसके अलावा इस बीमा के पूरा होने पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन अब यह व्यवस्था बदल दी गई है।

जानिए बीमा पर इनकम टैक्स की नई व्यवस्था

आज पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा है कि 1 अप्रैल 2023 से बीमा पर आयकर छूट के नियम बदल जाएंगे। इन नियमों के तहत अगर कोई बीमा 1 अप्रैल 2023 से लिया जाएगा तो उसकी मैच्योरिटी पर मिले पैसे पर टैक्स भी लग सकता है।

Budget में फूटा बीमा बम, Insurance से मिले पैसे पर लगा Tax

जानिए क्या बदला जा रहा है नियम

बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर ऐसा बीमा लिया जाता है जिसका पूरे बीमा काल के दौरान प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा होगा, तो ऐसे बीमे की मैच्यारिटी से मिले पैसे पर नियमों के तहत आयकर देना होगा।
वहीं अगर पूरे बीमा काल के दौरान दिया गया प्रीमियम 5 लाख रुपये तक होगा, तो ऐसे बीमा से मिला मैच्योरिटी का पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।

किस स्थिति में नहीं देना होगा आयकर

अगर बीमाधारक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में बीमा पॉलिसी से मिला पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।

31 मार्च 2023 तक जानिए क्या है स्थिति

बजट में बताया गया है कि नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। ऐसी स्थिति में अगर बीमा 31 मार्च 2023 तक लिया जाता है तो उन पर पहले की तरह ही नियम लागू होंगे। इसके अलावा बीमा लेने पर अभी तक जैसे 80सी की आयकर छूट मिल रही थी, वह मिलती रहेगी।

जानकारों की राय

सीए कैलाश गोदुका के अनुसार बजट प्रस्तावों के अनुसार लगता है कि सरकार बीमा को सुरक्षा का प्रोडक्ट बनाना चाहती है। अभी इसका इस्तेमाल निवेश प्रोडक्ट भी किया जा रहा था। ऐसे में उम्मीद है कि इस कदम से बीमा कंपनियां नए नए उत्पाद लाने का प्रयास करेंगी, जिससे अंत में लोगों को ही फायदा होगा।

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English summary

Income tax imposed on the money received on maturity of insurance in the budget

Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the imposition of income tax on the money received on maturity of insurance during the budget.
Story first published: Wednesday, February 1, 2023, 20:29 [IST]
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