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Income Tax : सैलेरी वालों के खुशखबरी, वाहन भत्ते पर मिलेगी टैक्स छूट

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नयी दिल्ली। सैलेरी पाने वाले करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। वे करदाता जिन्होंने नए टैक्स सिस्टम में दाखिल होने का फैसला लिया है अब उन्हें वाहन भत्ते पर टैक्स छूट मिलेगी। दरअसल सरकार ने सैलेरी वाले करदाताओं को एम्प्लोयर्स से मिलने वाले वाहन भत्ते पर आयकर छूट का दावा करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब कुछ छूटों को निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है जिसका लाभ सैलेरी पाने कर्मचारियों को मिल सकता है। इसमें यात्रा या ट्रांसफर पर यात्रा की लागत आदि शामिल है। इतना नहीं ऑफिशियल ड्यूटी के समय वाहन किराये पर भी सैलेरी पाने वाले कर्मचारी को टैक्स छूट मिलेगी, बशर्ते कि कंपनी ने नि:शुल्क वाहन उपलब्ध न कराया हो।

Income Tax : सैलेरी वालों के खुशखबरी, यहां मिलेगी टैक्स छूट

खाने पर नहीं होगी कोई छूट
ध्यान रहे कि सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि अनुलाभ (कंपनी से मिलने वाले लाभ) के मूल्य का निर्धारण करते समय कंपनी द्वारा वाउचर के जरिए मुफ्त खाने और गैर-मादक पेय (Non-Alcoholic Beverage) के संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा, अंधे, बहरे और गूंगे या ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग कर्मचारी भी वेतनभोगी आय की गणना करते हुए प्रति माह 3,200 रुपये के परिवहन भत्ते की छूट का दावा कर सकते हैं।

क्या है नया टैक्स सिस्टम
मालूम हो कि बजट 2020 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए टैक्स सिस्टम का ऐलान किया था। हालांकि पुराना टैक्स सिस्टम भी बरकरार रखने का ऐलान किया गया था। करदाता जो चाहे उस टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स भर सकता है। नई व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय टैक्स फ्री है। आइए जानते हैं बाकी टैक्स रेट।

ये हैं नए टैक्स सिस्टम में टैक्स रेट
जो व्यक्ति 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक कमाता हैं उसे 5 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं 5 से 7.5 लाख के बीच की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जबकि 7.5 से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स भरना होगा। 10 से 12.5 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोग 20 प्रतिशत की दर से टैक्स का भुगतान करेंगे, जबकि 12.5 रुपये से 15 लाख रुपये के बीच वाले लोग 25 प्रतिशत की दर से भुगतान करेंगे। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। नई टैक्स व्यवस्था में कम रेट है, मगर इसके लिए करदाता को कई छूट छोड़नी पड़ती हैं।

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English summary

Income Tax Good news of salaried person tax exemption on Conveyance allowance

The government has allowed tax payers with salary to claim income tax exemption on conveyance allowance received from employers.
Story first published: Sunday, June 28, 2020, 19:00 [IST]
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