ITR Filing Deadline: टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! बजट 2025 में हुआ खास ऐलान, इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी

Income Tax Filing Deadline: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को बजट 2025 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी आएगा। बजट में वित्त मंत्री नए एक और खास ऐलान किया है।

टैक्सपेयर्स को इससे राहत मिली है। उन्होंने इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन में भी बदलाव किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपये तक कमाई पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आइए आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन अब कितनी बढ़ी है।

Income Tax Filing

इनकम टैक्स फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव

इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा- कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण के मुताबिक, TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। TDS की सीमा 6 लाख कर दी गई है। टीडीएस की देनदारी को कम किया जाएगा। इतना ही नहीं, दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।

वहीं, इनकम टैक्स को लेकर भी ऐलान किया गया है। ऐसे में 12 लाख तक की आय पर आपको 60,000 तक की छूट मिलती है। मान लीजिए कि अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो नई व्यवस्था के अनुसार आपका टैक्स 4-8 लाख 5%-20,000 और 8-10 लाख 10%-20,000 कुल 40,000 होगा जो 60,000 से कम है। तो मूल रूप से आपको 12 लाख तक की सामान्य आय पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।

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