नयी दिल्ली। इनकम टैक्स से जुड़ी एक नयी सुविधा शुरू हुई है। सभी आयकर अपील फेसलेस हो गई हैं। बीते शुक्रवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुविधाओं की जानकारी दी थी। फेसलेस एसेसमेंट योजना से देश में ईमानदार करदाताओं का सम्मान मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि अब सभी आयकर अपील, यानी अपीन की ई-आवंटन से लेकर नोटिसों के ई-संचार, ई-सत्यापन, ई-इंक्वारी और ई-सुनवाई तक ऑनलाइन होंगी। करदाताओं और आयकर विभाग के बीच कोई फिजिकल इंटरफ़ेस नहीं होगा। करदाता अपने घर बैठे अपील कर सकते हैं, जिससे उनका समय और संसाधन बचेंगे।

क्या है पूरा सिस्टम
फेसलेस स्क्रूटनी असेसमेंट के तहत सेंट्रल कंप्यूटर जोखिम मापदंडों और असंतुलन के आधार पर जांच के लिए टैक्स रिटर्न चुनता है और फिर उन्हें किसी भी अधिकारियों को टीम को सौंपता है। जैसे कि चेन्नई के किसी करदाता का टैक्स असेसमेंट बैंगलोर के इनकम टैक्स ऑफिस में जा सकता है और सूरत के करदाता का टैक्स एसेसमेंट दिल्ली में संभव है। जानकारी के लिए बता दें कि इस सिस्टम से दिक्कतों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार को इसस टैक्स कलेक्शन बढ़ने की भी उम्मीद है।
कितने मामले लंबित
एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय आयकर विभाग में कमिशनर (अपील) के पास अपील के 4.6 करोड़ मामले लंबित हैं। इसमें से 4.05 करोड़ (88 फीसदी) मामलों को फेसलेस सिस्टम के तहत निपटाया जाएगा। असल में सरकार चाहती है कि टैक्स संबंधित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो। सरकार को लगता है कि इसका एक फायदा कारोबार में आसानी (Ease of Doing Business) में भी होगा।
फेयर अपील आदेश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि फेसलेस अपील करदाताओं को न केवल बेहतर सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि फेयर अपील आदेश भी सुनिश्चित करेगी। इससे मुकदमेबाजी भी घटेगी। नया सिस्टम आयकर विभाग के कामकाज में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाएगा। इस सिस्टम में कौन सा टैक्स असेसमेंट किस के जरिए किया जाएगा यह सेंट्रल कंप्यूटर से ही तय होगा। जरूरत के समय टैक्स अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे।
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