नई दिल्ली। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में स्लैब में बदलाव किया है। इसके बाद लोगों पर इनकम टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। हालांकि इनकम टैक्स की यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो किसी भी तरह की इनकम टैक्स की छूट नहीं लेंगे। ऐसे में इनकम टैक्स के नए स्लैब का फायदा वही लोग ले पाएंगे, जो निवेश करके टैक्स बचाने के पक्ष में नहीं रहते हैं।
बजट 2020 प्रस्ताव इस प्रकार हैं
-5 लाख रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये की आमदनी पर अब देना होगा 10 फीसदी टैक्स
-7.5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये की आमदनी पर देना होगा 15 फीसदी का टैक्स
-10 लाख रुपये से लेकर 12.5 लाख रुपये की आमदनी वालों को देना होगा अब 20 फीसदी टैक्स
-12.5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये की आमदनी वालों को देना होगा 25 फीसदी टैक्स
-50 लाख रुपये से ज्याद की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा

ये हैं इनकम टैक्स की वित्त वर्ष 2019-20 की स्लैब
सामान्य नागरिक
-2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
-250001 रुपये से लेकर 500000 रुपये तक 5 फीसदी इनकम टैक्स
-500001 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी इनकम टैक्स
-10 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
वरिष्ठ नागरिक
-3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
-300001 रुपये से लेकर 500000 रुपये तक 5 फीसदी इनकम टैक्स
-500001 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी इनकम टैक्स
-10 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
अति वरिष्ठ नागरिक
-5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
-500001 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक 20 फीसदी इनकम टैक्स
-10 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
लेकिन 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर नहीं देना होगा कोई टैक्स
लगने को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80सी से लेकर 80यू के तहत आने वाले सभी डिडक्शन के बाद भी अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक रहती है तो आपको टैक्स देना होगा अन्यथा कोई टैक्स नहीं देना होगा।


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