Income Tax for Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पेश कर रही हैं, यह उनका लगातार नौवां बजट प्रेजेंटेशन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

टैक्सपेयर्स को बजट में क्या-क्या मिला?
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामूली फीस देकर रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए मामूली फीस देनी होगी। मैं टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइन को भी अलग-अलग करने का प्रस्ताव करती हूं, ITR-1 और ITR-2 वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे।"
- वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि "मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के किसी भी व्यक्ति को दिया गया कोई भी ब्याज इनकम टैक्स से मुक्त होगा और इस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा।"
- शिक्षा और मेडिकल कामों के लिए TCS दरों को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- मैनपावर सर्विसेज की सप्लाई को TDS के मकसद से पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया गया है। इन सर्विसेज पर TDS सिर्फ 1% या 2% की दर से लगेगा।
एक्सपर्ट की राय?
एग्नाम एडवाइजर्स के फाउंडर और CEO प्रशांत मिश्रा ने कहा कि सरकार ने नई टैक्स सिस्टम को ज्यादातर अपरिवर्तित रखा है, जिसमें आसान TDS/TCS नियमों और किराए, रेमिटेंस और सीनियर सिटिजन्स के लिए ज्यादा लिमिट के जरिए कुछ राहत दी गई है, लेकिन बड़े रेट में कोई कटौती नहीं की गई है।
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