Post Office में निवेश करने वालों को झटका, कमाई का देना होगा प्रमाण

post office deposit scheme

If you deposit more than Rs 10 lakh, the post office will ask for the source of income: डाकघर की जमा योजनाएं देश के ज्यादातर लोगों की पहली पसंद हैं। लेकिन अब इन स्कीम में पैसा जमा करने पर आमदनी का सोर्स बताना होगा। सरकार ने इस व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया है।

सरकार ने कहा है कि अब डाकघर योजनाओं में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करने वालों को पैसों के स्रोत का प्रमाण देना होगा। सरकार ने यह कदम आतंकवादी वित्तपोषण/मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया है। इसके चलते अब डाकघर की बचत योजनाओं में सभी निवेश को सख्त केवाईसी/पीएमएलए नियमों का पालन करना होगा।

डाक विभाग ने अपने सभी अधिकारियों को छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों से आय प्रमाण लेने का निर्देश दिया है। विभाग ने इस संबंध में 25 मई, 2023 को एक परिपत्र जारी कर दिया है। इसमें डाकघर में पैसा जमा करने वालों से केवाईसी का डिटेल और धन शोधन निवारण कानून का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

जारी किए गए इस सर्कुलर के अनुसार, ग्राहकों को शामिल जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को केवाईसी नियमों के अलावा निवेश किए जा रहे धन का स्रोत बताना होगा।

Small Savings Schemes

इस सर्कुलर ने अनुसार जमा कर्ताओं को 3 प्रकार का माना जाएगा

कम जोखिम वाले ग्राहक: जहां ग्राहक खाता खोलता है या बचत प्रमाण पत्र की खरीद के लिए आवेदन करता है। इसके अलावा 50,000 रुपये तक की राशि के साथ किसी भी मौजूदा बचत पत्र के पूरा होने या पहले पैसे निकालता है।

Post Office Monthly Income Scheme: MIS में निवेशकों कितना मिलता है ब्याज | Good Returns

मध्यम जोखिम वाले ग्राहक: जहां ग्राहक खाता खोलता है या प्रमाण पत्र की खरीद के लिए 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के लिए आवेदन करता है। इसके अलावा बचत पत्र के पूरा होने या समय से पहले इस रेंज में पैसे निकालने के लिए आवेदन करता है।

उच्च जोखिम वाले ग्राहक: जहां ग्राहक खाता खोलता है या नए बचत प्रमाण पत्रों की खरीद के लिए 10 लाख रुपये से अधिक की राशि लगाता है। इसके अलावा मौजूदा बचत पत्र के पूरा होने या समय से पहले 10 लाख रुपये से ज्यादा निकालता है।

जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, ग्राहक को निवेश करने के लिए धन की प्राप्ति के स्रोत को जताने वाले दस्तावेज की प्रति अब निवेश के वक्त देनी होगी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज पेश किया जा सकता है:

  • बैंक/डाकघर खाते का विवरण, जो धन के स्रोत को बताता हो
  • पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण, जिससे धन का स्रोत पता चल सके
  • इसके अलावा सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत या इसी तरह के अन्य दस्तावेज जो धन के स्रोत को बता सकें

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