साल का सबसे अहम महीना मार्च का महीना माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले कुछ जरूरी काम पूरा करना बेहद जरूरी है। हर साल 31 मार्च को कई कामों की डेडलाइन रहती है।
नई दिल्ली, मार्च 18। साल का सबसे अहम महीना मार्च का महीना माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले कुछ जरूरी काम पूरा करना बेहद जरूरी है। हर साल 31 मार्च को कई कामों की डेडलाइन रहती है। अगर आप 31 मार्च तक ये काम पूरे नहीं करते तो नए फाइनेंस ईयर में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको ऐसे 5 जरूरी काम बताने जा रहे हैं, जिन्हें 31 मार्च तक निपटा लीजिए। वरना आपको इन फाइनेंशियल कामों को पूरा नहीं किया तो आपको हर्जाना तक चुकाना पड़ सकता है। इसमें तमाम खातों में निवेश से लेकर आयकर से जुड़े काम भी शामिल हैं और आपको 31 मार्च से पहले यह काम करवाना आवश्यक है।

आधार-पैन लिंक
पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च, 2022 है। अगर पैन कार्डधारक इसे तब तक लिंक नहीं करता है, तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। बैंक खाते खोलने, शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने आदि के लिए पैन अनिवार्य है। इसके अलावा, ज्यादातर वित्तीय संस्थान केवाईसी के लिए ग्राहकों से उनका पैन मांगते हैं। समय सीमा से पहले दो दस्तावेजों को लिंक करने में विफलता के लिए आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
बैंक अकाउंट की केवासी
मार्च महीने में ही आपको बैंक खातों में केवासी अपडेट करानी होगी। 31 मार्च, 2022 तक यदि आपने केवासी अपडेट नहीं की तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 31 मार्च तक बैंक अकाउंट की केवाईसी करा लें। बैंक खातों में केवाईसी अपडेट के लिए, ग्राहक को दस्तावेजों के एक सेट के साथ अपनी बैंक शाखा में जाना होता है, जिसमें पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण शामिल होता है।
इमकम टैक्स रिटर्न
अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नही भरा है तो 31 मार्च 2022 तक इसे जरूर भर दें। इस तारीख तक रिवाइज आईटीआर भी दाखिल कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई करेक्शन है तो भी 31 मार्च लास्ट डेट है। इसके बाद आपको मोटी पेनाल्टी भरनी होगी।
सब्सिडी का लाभ उठाएं
प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) एक सरकारी योजना है, जो निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) क्षेत्रों को किफायती आवास प्रदान करती है। लाभार्थी 6.5% प्रति वर्ष की दर से 20 साल के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। एलआईजी और ईडब्लूएस श्रेणियों के लिए पीएमएवाई क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है।
टैक्स सेविंग इन्वेस्ट
आपने अभी तक 2021-22 के लिए टैक्स छूट वाले विकल्पों में निवेश नहीं किया है तो इसकी डेडलाइन भी 31 मार्च है। इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। आप जीवन बीमा, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग्स स्कीम में पैसे लगाकर इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह काम आपको 31 मार्च से पहले पूरा करना होगा।
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