अगर आप दुकान से कोई चीज खरीदें तो उसकी पक्की रसीद लेना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी एक करोड़ रुपये की लॉटरी लग सकती है।
नई दिल्ली: अगर आप दुकान से कोई चीज खरीदें तो उसकी पक्की रसीद लेना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी एक करोड़ रुपये की लॉटरी लग सकती है। जी हां दुकान से खरीदारी की पक्की रसीद लेकर आप एक करोड़ रुपये का इनाम जीत सकते हैं। दरअसल सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हेराफेरी रोकने के उपायों के तहत जीएसटी व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से एक ऐसी लॉटरी शुरू करने की योजना बना रही है। जिसके तहत हर महीने दुकानदार और खरीदार के बीच सौदे के हर बिल को लकी-ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि इस लॉटरी में उपभोक्ताओं को एक करोड़ रुपये तक का इनाम मिल सकता है। अधिकारी ने कहा कि यह लॉटरी योजना ग्राहकों को दुकानों से हर खरीद का बिल/रसीद मांगने को प्रात्साहित करने के लिए सोची गई है। इससे जीएसटी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। इस लॉटरी में भाग लेने के लिए इस तरह की कोई सीमा नहीं होगी कि रसीद न्यूनतम या अधिकतम किसी तय राशि की हो।RBI : 1000 रुपये के नए नोट की क्या है सच्चाई, जानिए यहां ये भी पढ़ें

जानिए भाग लेने का क्या है तरीका
लॉटरी में एक प्रथम विजेता चुना जाएगा, जिस पर बड़ा इनाम होगा। राज्यों के स्तर पर दूसरे और तीसरे विजेता भी चुने जाएंगे। इसमें भाग लेने के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी खरीद की रसीद स्कैन करके अपलोड करनी होगी। जीएसटी नेटवर्क इसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। यह ऐप इस महीने के अंत तक एंड्रॉयड और एप्पल यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
एक लाख से एक करोड़ तक इनाम
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के एक अधिकारी ने पिछले महीने कहा था कि इस लॉटरी में लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के इनाम रखे जा सकते हैं। जीएसटी परिषद इस योजना पर 14 मार्च की बैठक में अपना मत दे सकती है। मालूम हो कि इस लॉटरी का पैसा मुनाफाखोरी के मामलों में जुर्माने से आएगा। जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें दंड का पैसा उपभोक्ता कल्याण कोष में रखा जाता है।


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