चेक से पेमेंट करने वाले हो जाएं अलर्ट, 1 जनवरी से बदल रहा है ये नियम

नयी दिल्ली। अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। चेक से भुगतान करने वालों के लिए ये खबर बहुत काम की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि चेक के लिए 'पॉजिटिव पे सिस्टम' जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 50,000 रु से अधिक के भुगतान के लिए जरूरी डिटेल्स की पुन: पुष्टि (Re-Confirmation) की आवश्यकता होगी। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 1 जनवरी 2021 से नया चेक पेमेंट नियम लागू होने जा रहा है। नये नियम से चेक पेमेंट से धोखाधड़ी और दुरुपयोग के मामलों को कम करने में मदद मिलेगी।

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमैटेड धोखाधड़ी का पता लगाने वाला टूल है, जो क्लियरिंग के लिए प्रस्तुत चेक से संबंधित विशिष्ट जानकारी का मिलान करता है। इनमें चेक नंबर, चेक दिनांक, प्राप्तकर्ता (Payee) का नाम, खाता संख्या, राशि और पहले से अधिकृत और जारीकर्ता द्वारा पहले से अधिकृत और जारी किए गए चेक की लिस्ट पर बाकी डिटेल शामिल है। नये नियम से जुड़ी कुछ चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।

चेक जारी करने देगा कुछ डिटेल

चेक जारी करने देगा कुछ डिटेल

इस प्रोसेस के तहत चेक जारी करने वाला उस चेक की कुछ न्यूनतम डिटेल जैसे दिनांक, लाभार्थी या प्राप्तकर्ता का नाम, राशि आदि, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से (जैसे एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम) से बैंक के पास जमा करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में पॉजिटिव पे की सुविधा डेवलप करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। फिर बैंक इस सर्विस को सभी खाताधारकों के लिए लागू करेंगे, जो 50,000 रु या इससे अधिक की राशि के जरूरी होगी।

ये डिटेल बैंक सिस्टम द्वारा अपलोड होंगी

ये डिटेल बैंक सिस्टम द्वारा अपलोड होंगी

ये डिटेल बैंक के सिस्टम द्वारा पॉजिटिव पे के सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। जब भी बैंक को बैंक चेक मिलेगा तो यह डेटाबेस से डिटेल को वेरिफाई करेगा और यदि खाताधारक द्वारा दी गई डिटेल मैच हो जाए तो पेमेंट करेगा। मैच न होने पर बैंक चेक को अस्वीकार कर देगा।

खाताधारक की होगी मर्जी

खाताधारक की होगी मर्जी

हालाँकि यह सुविधा खाताधारक की मर्जी पर होगी, मगर बैंक 5,00,000 रु और इससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को एसएमएस अलर्ट, शाखाओं और एटीएम में डिस्प्ले के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इस नयी सुविधा के लिए ग्राहकों को जागरूक करने को कहा है।

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