अलर्ट : 2 PAN Card वाले हो जाएं सावधान, लगेगा 10000 रु का जुर्माना
नई दिल्ली, अक्टूबर 06। आधार कार्ड तो आज हर अधिकारिक और गैर अधिकारिक काम के लिए बेहद ही मत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी बैंकिंग और फाइनेंस के कार्यों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। हर प्रकार के वित्तीय कार्यों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। घर खरीदने से लेकर बैंक में खाता खुलवाने तक के लिए पैन कार्ड जरूरी है। लेकिन कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जहां किसी व्यक्ति के 2 पैन कार्ड बन गए हों। 2 पैन कार्ड रखना आपके लिए मुसिबत बन सकता है। इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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जेल जाने का भी है प्रावधान
आयकर विभाग ने इस संबंध में दिशानिर्देश पहले से ही जारी किया है। दिशानिर्देश के अनुसार एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैर-कानूनी है। अगर आपक पास दो पैान कार्ड है और आप इसे छुपाते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के तहत आपको सजा मिल सकती है। आपकों 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
जल्दी कर दे सरेंडर
अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैन कार्ड है तो उसे सरेंडर आपको जल्द से जल्द कर देनी होगी। आयकर विभाग पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीको से सुविधा देता है। आप एनएडडीएल के ऑफिस में जाकर पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आपको आयकर विभाग के वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड सरेंडर करना होगा।
यह है प्रक्रिया
पैन कार्ड सरेंडर करने का प्रोसेस बेहद आसान है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आप 'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data' के विकल्प को सेलेक्ट कर के फार्म डॉउनलोड करना होगा। फार्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ एनएसडीएल के दफ्तर जाना होगा। यहां आपकों फार्म के साथ एक्ट्रा पैन कार्ड को जमा कनरा होगा, प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आपकों 100 रुपए का बॉन्ड भरना होगा। इस तरह से आप अपना एक्स्ट्रा पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।