PAN-Aadhaar Linking : पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन जा चुकी है। कई सारे ऐसे लोग है जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक करवाने से चूक गए है। अब उन लोगों का पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुका है।
अब पैन काम नहीं करने के कारण ऐसे लोगों के कई सारे काम अटल जायेंगे। इसमें से कई सारे काम तो बेहद ही जरूरी है। आप निवेश और बिजनेस एक्टिविटीज से जुड़े भी कई कार्य को बिना पैन के नहीं कर सकेंगे तो फिर आइए जानते है कि जिन लोगों का पैन इनऑपरेटिव हो चुका है, उन्हें किन लेन देन में दिक्कत आ सकती है।

अब एफडी और सामान्य सेविंग अकाउंट को छोड़कर बाकी अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। होटल में एक बारे में 50,000 रु से अधिक राशि का भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही डीमैट खाता नहीं खोल सकेंगे। इसके साथ ही डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
जिन लोगों का पैन इनऑपरेटिव हो चुका है वे अब म्यूचुअल फंड में 50,000 रु से अधिक लेने देने नहीं कर पाएंगे। वही, विदेश यात्रा या फिर विदेशी मुद्रा में भी 50,000 रु से अधिक का पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
वही, अगर आपको किसी कंपनी बांड या फिर डिबेंचर खरीदना है, तो फिर आप 50,000 रु से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के बॉन्ड को भी 50 हजार रु से ज्यादा का नहीं खरीद सकते है।
किसी भी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में भी एक दिन में 50,000 रु से अधिक नहीं जमा कर सकेंगे।
इसके साथ ही आप पैन इनऑपरेटिव हो चुका है तो फिर पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या चेक के लिए भी एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने या बेचना है तो फिर 1 लाख रु से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 50,000 रु से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे।


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