नई दिल्ली, अगस्त 6। आपके पास कोई भी कैसी भी गाड़ी हो, आपको थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य है। ये नियम हर किसी के लिए है। ऐसा न किया गया तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये एक दंडनीय अपराध है। आपका चालान हो सकता है। यहां हम आपको बताएंगे कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर चालान को लेकर क्या नियम हैं। इस नियम को सभी के लिए जानना जरूरी है।
क्या है बड़ा नुकसान
भारत में बिना बीमा के कार या बाइक चलाना गैरकानूनी है। मोटर वाहन अधिनियम, 2019 वाहन मालिक को अपनी कार या बाइक का बीमा पॉलिसी के साथ बीमा कराने के लिए बाध्य करता है। बीमा के बिना कार चलाने पर न केवल जुर्माना और/या कारावास होगा, बल्कि यह किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के मामले में शामिल खर्चों के कारण आपके फाइनेंस को भी नुकसान पहुंचाएगा।
क्या हैं फायदे
वाहन के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर या लायबिलिटी कवर के कई फायदे हैं। ये एक ऐसा बीमा है, जो आपको किसी भी दुर्घटना आदि की स्थिति में हुए आर्थिक खर्च से बचाएगा। साथ ही लीगल लायबिलिटी, केंटिजेंट लायबिलिटी, फाइनेंशियल लॉस और प्रॉपर्टी डेमेज से भी बचाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत उस तीसरे पक्ष को लाभ मिलता है जिसको आपकी गाड़ी से नुकसान हुआ हो। मगर गाड़ी के चोरी होने के मामले में आपको ये बीमा कोई फायदा नहीं दिलाएगा।
4000 रु तक का कटेगा चालान
अब आपको बताते हैं थर्ड पार्टी बीमा के बिना आप पर कितना जुर्माना लग सकता है। अगर आप बगैर थर्ड-पार्टी कार बीमा पॉलिसी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत 2000 रु का जुर्माना देना होगा। मगर ये जुर्माना केवल पहली दफा पकड़े जाने पर है। यदि आप इसी तरह दोबारा पकड़े गए तो जुर्माना राशि डबल यानी 4000 रु हो जाएगी।
हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है
यदि आप दोबारा या दूसरी बार पकड़े जाते हैं, तो बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 4,000 रु और/या कारावास भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि तीसरा पक्ष क्या है? हम आपको ये सही से बताते हैं।
पहली पार्टी : बीमित वाहन
दूसरा पक्ष या पार्टी : बीमा कंपनी
तृतीय-पक्ष : वह व्यक्ति जो पहले पक्ष के कारण हुए नुकसान के विरुद्ध क्लेम करता है
और भी हैं नुकसान
यदि आप बिना बीमा वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो इसमें 3 महीने तक की कैद हो सकती है। साथ ही किसी तीसरे पक्ष को दुर्घटना से होने वाली कानूनी जटिलताएं भी सामने आ सकती हैं। दुर्घटना के मामले में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है। यदि आपकी मोटर बीमा पॉलिसी निश्चित समय सीमा से अधिक हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, तो आप नो क्लेम बोनस (एनसीबी) से भी वंचित हो सकते हैं। आप जितने अधिक समय बाद समाप्त पॉलिसी को रिन्यू करेंगे, प्रीमियम में वृद्धि होगी। वाहन बीमा को उसकी समाप्ति तिथि से पहले रिन्यू करें। दूसरे सुनिश्चित करें कि अगर आपने सेकंड हैंड वाहन खरीदा है तो वाहन बीमा जरूर खरीदें।
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