
2000 Rupee note : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से शुक्रवार को एक निर्णय लिया गया है। आरबीआई ने 2000 रूपये के गुलाबी नोट को चलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। हालांकि, आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह नोट अभी वैध बने रहेंगे।
आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि इन नोटों को आसानी से एक्सचेंज कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक की तरफ से इसके लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है लेकिन 2000 रूपये के नोट को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे है।
लोगों के मन में उठने वाले कई सवालों में एक सवाल यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक खाता नहीं है, तो फिर वह 2000 रूपये के नोट को कैसे बैंक में जाकर एक्सचेंज करा सकते है, तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में।
आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2000 रूपये के नोट है तो फिर उसके लिए उनको बैंक में जाकर नोट को एक्सचेंज करवाना होगा। इसके लिए आरबीआई की तरफ से लोगों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है।
आरबीआई की तरफ से बैंक को कहा गया है कि वे तत्काल प्रभाव से नोट को जारी करना बंद कर दें यानी बैंक अब लोगों को 2000 रूपये के नोट नहीं देंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कोई भी व्यक्ति केवल सिर्फ उसी बैंक में अपने 2000 रूपये के नोट को बदल सकता है। जिस बैंक में उसका खाता है। आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी ब्रांच में जाकर 20000 रूपये तक के लिमिट के 2000 रूपये के नोट बदला जा सकता है।
इसका मतलब यह है कि 2000 रूपये के नोट बदलने के लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही आरबीआई की तरफ यह भी कहा गया है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी।


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