Shares या Mutual Fund पर ले रहे लोन, तो इन बातों का रखें ध्यान

Loan Against Shares or Mutual Fund : इक्विटी होल्डिंग्स जैसे शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट पर उधार लेना बहुत आम नहीं है। हालांकि, यह कम ब्याज दर पर पैसे की व्यवस्था करने के सबसे सुविधाजनक और तेज़ तरीकों में से एक है। जिन निवेशकों का इक्विटी में निवेश है, वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शेयरों और म्यूचुअल फंडों पर लोन ले सकते हैं। यह आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम या अपने शेयरों को से बेचने से बेहतर विकल्प हो सकता है। सिक्योरिटीज पर लोन आपको अपनी आपात स्थितियों के लिए पैसा आराम से दिला सकता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए हैं जिन्हें आपको अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स और शेयरों पर लोन लेते समय याद रखना चाहिए।

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अपडेटेड केवाईसी के साथ डीमैट होल्डिंग्स
आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप जिन सभी होल्डिंग्स को गिरवी रखना चाहते हैं, वे डीमैट प्रारूप में हैं और केवाईसी से संबंधित सभी डिटेल और दस्तावेज, चाहे आप निवासी भारतीय हों या गैर-भारतीय निवासी, आपके ब्रोकर और बैंक के साथ अपडेट हों।

केवल लिस्टेड कंपनियों के शेयर
ध्यान रहे कि केवल लिस्टेड कंपनियों के शेयर ही लोन के लिए पात्र होते हैं। उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों से प्रतिबंधित या अनलिस्टेड नहीं किया हुए होना चाहिए। यही बात म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी लागू होती है।

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सिक्योरिटीज पर लोन में एक मार्जिन होता है
लोन राशि आम तौर पर आपके द्वारा गिरवी रखी गई होल्डिंग के मूल्य के 50 फीसदी और 80 फीसदी के बीच होती है। यह अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकती है। हालांकि, इस मार्ग के माध्यम से उपलब्ध न्यूनतम ऋण 50,000 रुपये से अधिकतम 20 लाख रुपये होता है।

आपको ब्याज का भुगतान करना होगा
म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और शेयरों पर लिया गया लोन ब्याज को आकर्षित करता है। आमतौर पर पर्सनल लोन की तुलना में सिक्योरिटीज पर लोन पर ब्याज काफी कम होता है। बैंकों के आधार पर, आपसे प्रति वर्ष 7-15% की सीमा में ब्याज लिया जा सकता है।

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पूर्ण या आंशिक गिरवी रखना
आप आवश्यक राशि के आधार पर अपनी सिक्योरिटीज को आंशिक या पूर्ण रूप से गिरवी रख सकते हैं। यदि आपको एक छोटी राशि चाहिए, तो आप अपनी होल्डिंग का एक हिस्सा गिरवी रख सकते हैं। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको कितनी सिक्योरिटीज गिरवी रखने की आवश्यकता होगी, यह तय करने के लिए एक कैल्कुलेशन करें।

आप अपनी गिरवी रखी प्रतिभूतियों को बेच नहीं सकते
एक बार जब आप सिक्योरिटीज पर लोन प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके गिरवी रखे शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट एक ग्रहणाधिकार के अधीन होते हैं। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि जब तक आप बैंक को लोन का भुगतान नहीं करते हैं, तब तक आप उन सिक्योरिटीज में कोई ट्रेड या बिक्री नहीं कर सकते हैं।

लोन अदा न किया तो क्या होगा
यदि आप लोन अवधि के दौरान ब्याज सहित लोन राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं, तो बैंक को आपकी होल्डिंग को समाप्त करने और राशि की वसूली करने का अधिकार है। इसके लिए वे आपकी सिक्योरिटीज को बेच देगा।

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