दिल्ली-मेरठ Expressway से कर रहे सफर, तो लग सकता है 20 हजार रु का जुर्माना, जानिए क्यों

नई दिल्ली, अगस्त 01। बीते कुछ सालों में देश में कई एक्सप्रेसवे बने हैं। मगर एक एक्सप्रेसवे ऐसा भी जिससे गुजरने पर आपको 20000 रु का भारी जुर्माना लग सकता है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर दोपहिया और उन वाहनों पर 20 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, जिन्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं है। दरअसल पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) प्रतिबंधित वाहनों के लिए जुर्माना राशि 20 गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसे। अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। इस समय डीएमई पर अनुमति नहीं मिलने वाले वाहनों पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

20000 रु हो जाएगा जुर्माना

20000 रु हो जाएगा जुर्माना

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यदि नया नियम लागू होता है, तो यह राशि बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगी। दोपहिया वाहनों के अलावा, डीएमई पर ऑटो-रिक्शा और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भी अनुमति नहीं है। असल में इनके और अन्य वाहनों के बीच स्पीड का अंतर काफी अधिक है। इसीलिए इन वाहनों के लिए डीएमई से गुजरने पर रोक है।

नहीं मान रहे दोपहिया वाहन वाले

नहीं मान रहे दोपहिया वाहन वाले

शानदार और तेज सफर के कारण कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोपहिया वाहन अक्सर डीएमई से गुजरते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ से जोड़ने वाला 60 किलोमीटर लंबा दिल्ली एनसीआर को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर से जोड़ता है। इसका अधिकांश भाग गाजियाबाद (42 किलोमीटर) में पड़ता है।

सीसीटीवी से मिलेगी मदद

सीसीटीवी से मिलेगी मदद

एक साल से अधिक समय पहले यात्रियों के लिए डीएमई को खोला गया था। मगर दोपहिया सहित बाकी प्रतिबंधित वाहनों को एक्सप्रेसवे का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एसपी (यातायात) रामानंद कुशवाहा के मुताबिक वे डीएमई पर पहले से लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनएचएआई के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे एक्सप्रेसवे पर जाने वाली बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर की पहचान करने में मदद करेंगे।

एकमात्र तरीका अधिक जुर्माना

एकमात्र तरीका अधिक जुर्माना

कुशवाहा के अनुसार जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करेंगे। वे कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रतिबंधित वाहनों को डीएमई का उपयोग करने से रोकने का यही एकमात्र रास्ता है। असल में ये वाहन दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं। कुशवाहा ने उम्मीद जताई है कि करीब दो हफ्ते में नया नियम लागू हो जाएगा।

अगस्त के दूसरे हफ्ते में लागू होगा नियम

अगस्त के दूसरे हफ्ते में लागू होगा नियम

एनएचएआई द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, नए चालान जारी करना शुरू कर दिए जाएंगे। यह काम अगस्त के दूसरे सप्ताह तक शुरू हो सकता है। एनएचएआई से उचित साइनबोर्ड लगाने के लिए कहा जाएगा। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधित वाहनों को डीएमई से गुजरने से रोकने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाना ही इलकौता तरीका है। ये भी संभावना है कि दोपहिया और तिपहिया वाहनों की पहचान स्मार्ट इंटेलीजेंट सिस्टम के जरिए की जाएगी। हर टोल बूथ पर इस नये स्मार्ट इंटेलीजेंट सिस्टम को लगा दिया गया है। इससे वाहनों की पहचान आसानी से होगी।

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