PPF जैसी बचत स्कीमों को नहीं किया क्लेम, तो कहां पहुंचेगा पैसा, ऐसे जानिए

Small Saving Scheme जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) या फिर सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (एससीएसएस), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) भारतीय निवेशकों के बीच बेहद ही अच्छी लोकप्रिय हैं। हालांकि अगर इसमें जमा पैसों को क्लेम नहीं किया जाता हैं तो फिर एक वक्त के बाद इसमें जमा पैसे को अनक्लेम राशि घोषित कर दिया जाता हैं।

फंड इन कारणों से क्लेम नहीं हो पाता हैं

फंड इन कारणों से क्लेम नहीं हो पाता हैं

बहुत सारी वजहें होती हैं किसी खाते के निष्क्रिय होने की। जैसे की किसी खातेधारक का गुजर जाना। फैमिली वालो को गुजर जाने वाले व्यक्ति के खाते की जानकारी नहीं होना। खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं होना या फिर गलत पता होना। इसके अलावा यह भी हैं कि बहुत बार खाता धारक खुद अपने खाते को भूल जाता हैं। देश के कई सारे अलग-अलग ऐसे संस्थान हैं जहां लोगों के करोड़ों रूपये बिना क्लेम के पड़े हुए हैं। एक खास अवधि तक इस पैसे को जमा नहीं किया जाता हैं तो फिर ये पैसा एक खास फंड में जमा कर दिया जाता हैं।

पैसा किस फंड में जाता हैं

पैसा किस फंड में जाता हैं

इस खातों का बिना क्लेम वाला पैसा सीनियर सिटीजंस वेलफेयर (एससीडब्लूएफ) फंड में जमा हो जाता हैं। वर्ष 2015 में इस फंड की स्थापना की गई थी। इस फंड मैं पैसे को सीधे जमा नहीं कर दिया जाता हैं। इस फंड में पैसे को जमा करने से पहले पीपीएफ, ईपीएफ, आरडी चलाने वाली संस्थाएं कस्टमर्स से संपर्क करने की कोशिश करती हैं और पैसे लेने के लिए कहती हैं। खाते के मैच्योर होने के 7 वर्षो तक पैसा नहीं निकाला जाता हैं तो फिर इस पैसे को सीनियर सिटीजन फंड में भेज दिए जाते हैं। यह से 25 वर्ष के भीतर व्यक्ति अपना पैसा निकाल सकता हैं यह से पैसे निकालने के लिए आपको सीनियर सिटीजंस फंड से ही संपर्क करना होता है।

यह प्रक्रिया हैं ट्रैक करने का

यह प्रक्रिया हैं ट्रैक करने का

यदि आपका भी ईपीएफ, पीपीएफ या फिर अन्य किसी स्माल सेविंग अकाउंट में अनक्लेम्ड फंड है तो आप उसे पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट की सहायता से ट्रैक कर सकते हैं चलिए जानते हैं इसकी प्रक्रिया इसके लिए आपको सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और लॉगिन करना होगा। बैकिंग और रेमिटेंस पर क्लिक करें उसके बाद आपके स्क्रीन में एक नया पेज ओपन होगा यह पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड पर क्लिक करें। इसके बाद यह पर आपको आपका खाता का प्रकार चुनना होगा। जैसे-पीपीएफ, सेविंग बैंकिंग या फिर कोई अन्य को चुनना होगा। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन में राज्य के हिसाब से खाते की जानकारी की सूची आ जायेगी।

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