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जरूरी खबर : UAN से लिंक नहीं किया आधार, तो PF खाते में नहीं आएगा एम्प्लोयर का पैसा

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नई दिल्ली, जून 9। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी यानी एम्प्लोयर भी आपके प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में योगदान करती रहे तो आपको अपने आधार कार्ड को यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक करना होगा। पीएफ अकाउंट में एम्प्लोयर का योगदान हासिल करने के लिए आपका आधार यूएएन के साथ लिंक होना जरूरी है। ईपीएफओ के अनुसार यह नया नियम जून से प्रभावी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में किए गए हालिया बदलाव के चलते आधार कार्ड को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।

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फटाफट करें अपडेट

फटाफट करें अपडेट

यदि आप आधार और यूएएन को लिंक करने में नाकामयाब रहे तो इसके परिणामस्वरूप आपके पीएफ खाते में कंपनी का योगदान जमा नहीं किया जाएगा। जिन खातों में 1 जून 2021 से आधार को यूएएन से लिंक नहीं किया गया है, उनमें एम्प्लोयर पीएफ योगदान नहीं भेज पाएंगे। जब तक कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल में केवाईसी डिटेल के तहत आधार को अपडेट नहीं करता, तब तक ये पैसा पीएफ खाते में नहीं जाएगा।

नहीं मिलेंगे ईपीएफ बेनेफिट

नहीं मिलेंगे ईपीएफ बेनेफिट

यदि आपका आधार डिटेल अपडेट नहीं की गयी है तो आप अन्य ईपीएफ बेनेफिट से भी वंचित हो जाएंगे। इसमें पिछले महीने घोषित कोविड-19 एडवांस और पीएफ खातों से जुड़े बीमा लाभ शामिल हैं। पैन और आधार को नीचे से जोड़ना सभी बैंकों, पीपीएफ खातों और ईएफपी खातों की एक बुनियादी केवाईसी आवश्यकता है। जानकार कहते हैं कि पैन और आधार को सभी बैंकों, पीपीएफ और ईएफपी खाते से लिंक करना एक बुनियादी केवाईसी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो एक एंफोर्समेंट उपाय के रूप में ब्याज क्रेडिट और विदड्रॉल के क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है।

कैसे करें लिंक

कैसे करें लिंक

अगर आपने अभी तक अपने आधार और पीएफ खाते को लिंक नहीं किया है तो चिंता न करें। आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ www.epfindia.gov.in पर आसानी से लॉग इन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। एक बार लिंकिंग के बाद कंपनी को पिछली अवधि के लिए पीएफ योगदान जमा करना होगा। मगर इससे कंपनी पर ब्याज और जुर्माना लग सकता है।

क्या है नया कोड

क्या है नया कोड

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संगठित/असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करने के लिए लाया गया एक नया कानून है। इस कानून के तहत उन कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आधार नंबर देना जरूरी है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत रजिस्टर्ड हैं या किसी तरह का लाभ या भुगतान प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं।

एम्प्लोयर की है जिम्मेदारी

एम्प्लोयर की है जिम्मेदारी

ईपीएफओ ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत अब यह एम्प्लोयर की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके कर्मचारी अपने पीएफ खाते को अपने आधार नंबर से लिंक करें।

English summary

If Aadhaar is not linked with UAN then employer contribution will not come in PF account

If your Aadhaar details are not updated, you will be deprived of other EPF benefits as well. This includes the COVID-19 advance announced last month and insurance benefits linked to PF accounts.
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