
How to apply in UP Widow Pension Scheme : उत्तर प्रदेश सरकार कई तरह की सरकारी स्कीमें चलाती है। ऐसी ही एक सरकारी स्कीम है यूपी विधवा पेंशन योजना। इस योजना के तहत विधवाओं को सीधे आर्थिक लाभ दिया जाता है। विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाली 18 से 60 साल उम्र की विधवा महिलाओं को फायदा मिलता है। यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत 300 रुपये हर माह दिया जाता है।
केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधवा पेंशन योजना में कई जरूरी बदलाव किये हैं। इस स्कीम के तहत निराश्रित विधवाओं की मदद की जाती है। यूपी विधवा पेंशन योजना के राज्य की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन के रूप में 300 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
जानिए विधवा पेंशन योजना के बारे में
इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 18 से 60 वर्ष की विधवा योग्य होती हैं। इस स्कीम के तहत हर माह 300 रुपये दिया जाता है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आवेदन करना होता है। यह आवेदन फार्म भरकर भी किया जा सकता है।
इस स्कीम से मदद लेने के लिए उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत आवेदन करने का अधिकार है, जो 2002 की बीपीएल सूची में शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय धनराशि का सीधा लाभ लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आवेदक महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वो इस योजना के योग्य नहीं मानी जाएगी।
विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पासपोर्ट आकार की फोटो। इसके अलावा किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए। इसके अलावा आय का प्रमाण पत्र भी चाहिए। वहीं पति की मौत का प्रमाणपत्र और आधार कार्ड नंबर के अलावा उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र का भी होना जरूरी है।


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