फटे पुराने नोट बदलना अब हुआ आसान, जानिए कैसे बदले नोट

RBI : आज कल डिजिटल भुगतान में उछाल के बावजूद दैनिक लेन-देन में फिजिकल रुपए की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। चाहे एटीएम से नकदी प्राप्त करना हो, थोक भुगतान करना हो या अन्य स्रोत हों व्यक्तियों को अक्सर गंदे या फटे हुए नोट मिलते हैं।

कई लोग इन क्षतिग्रस्त नोटों का उपयोग स्थानीय लेन-देन जैसे कि सब्जी मंडी में करने की कोशिश करते हैं, इस बात से अनजान कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली उन्हें बदलने की अनुमति देती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे करेंसी नोटों को बदलने, क्षतिग्रस्त नोटों का बदलाव करने और प्रतिस्थापन प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

RBI

फटे पुराने नोटों का आदान-प्रदान

गंदे वे होते हैं जो गंदे हो गए हों या थोड़े कटे हुए हों। खास तौर पर 10 रुपए और उससे ज़्यादा मूल्यवर्ग के नोट जो दो टुकड़ों में हों लेकिन दोनों सिरों पर नंबर बरकरार हों, इस श्रेणी में आते हैं। RBI इन नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखा, निजी क्षेत्र के बैंक की करेंसी चेस्ट शाखा या RBI जारी करने वाले कार्यालय में बिना किसी फॉर्म को भरे बदलने की अनुमति देता है।

कटे-फटे नोटों के लिए जो टुकड़ों में हैं या जिनमें जारी करने वाले अधिकारी का नाम, गारंटी क्लॉज, हस्ताक्षर, अशोक स्तंभ का चिह्न, महात्मा गांधी का चित्र या वॉटरमार्क जैसे आवश्यक भाग गायब हैं, RBI एक समाधान प्रदान करता है। इन नोटों के लिए वापसी मूल्य RBI (नोट वापसी) नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन नोटों को बिना किसी फॉर्म को भरे नामित बैंकिंग सुविधाओं पर भी बदला जा सकता है।

अतिरिक्त विनिमय सुविधाएं

जनता की सुविधा के लिए RBI कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल (TLR) प्रदान करता है। व्यक्ति RBI के पूछताछ काउंटर पर TLR कवर प्राप्त कर सकते हैं, उसमें क्षतिग्रस्त नोट और उनके विवरण भर सकते हैं, और टोकन के बदले TLR बॉक्स में जमा कर सकते हैं।

उसके बाद बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के माध्यम से बराबर विनिमय मूल्य भेजा जाता है। इसके अलावा कटे-फटे नोटों को विनिमय के लिए पंजीकृत या बीमाकृत डाक द्वारा RBI के किसी भी कार्यालय में भेजा जा सकता है।

जो नोट अत्यधिक गंदे, भंगुर, जले हुए या सामान्य हैंडलिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें केवल RBI के जारी करने वाले कार्यालय में ही बदला जा सकता है। हालांकि, जानबूझकर काटे गए, फटे, बदले गए या छेड़छाड़ किए गए नोटों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। RBI नोट करता है कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर आम तौर पर एक समान पैटर्न दिखाई देता है, खासकर जब बड़ी संख्या में प्रस्तुत किया जाता है।

नोट एक्सचेंज के नियम

कम संख्या में नोटों के लिए 20 पीस तक या प्रतिदिन अधिकतम 5000 रुपए मूल्य के नोटों के लिए बैंक काउंटर पर उन्हें निःशुल्क बदल देंगे। बड़ी मात्रा के लिए बैंक उन्हें रसीद के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं, बाद में मूल्य जमा कर सकते हैं और सेवा शुल्क लगा सकते हैं।

आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय और कोच्चि में एक करेंसी चेस्ट ये विनिमय सुविधाएं प्रदान करते हैं। स्थानों में अहमदाबाद, बैंगलोर, बेलापुर (नवी मुंबई), भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं।

आरबीआई के दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में भी, फिजिकल रुपए का लेन-देन करने वालों की जरूरतें पूरी की जाएं, तथा क्षतिग्रस्त मुद्रा नोटों को बदलने के लिए स्पष्ट एवं सुलभ साधन उपलब्ध कराए जाएं।

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