Credit Card : बंद करने से पहले जरूर करें ये काम, चेक करें नियम

How to deacivate credit card: आज के समय में क्रेडिट कार्ड पाना बहुत ही आसान है, लोगों को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की विधि भी पता है लेकिन कार्ड को बंद कराने के प्रक्रिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह ग्राहकों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार कंपनियों को क्रेडिट कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट पर तुरंत कार्यवाहीं करनी होती है। लेकिन अक्सर कंपनियां कस्टमर काउंट में कमी न लाने की वजह से इसपर कार्यवाहीं नहीं करती हैं। कंपनियों में क्रेडिट कार्ड को बाटने को लेकर जोड़-तोड़ लगी है, इसलिए वे ऐसा करती हैं।

credit card closure

बंद कार्ड बंद न करने की अपील करते हैं बैंक

जैसे ही कोई ग्राहक बैंक से क्रेडिट कार्ड को बंद करने की अपील करता है तो बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी ग्राहक को फोन करके कार्ड को बंद न करने की अनुरोध करते हैं। प्रतिनिधि कार्ड की लिमिट बढ़ाने और अन्य कई ऑफर की पेशकश कनरे लगते हैं। उनका मकसद कार्ड को बंद करने के इरादे को बदलना होता है। ऐसा अक्सर होता है कि लोग मान भी जाते हैं। अगर फिर भी कोई ग्राहक कार्ड बंद कराने पर अड़ा रहता है तो भी उसे 2-3 कंन्फर्मेशन कॉल आता जरूर है।
बैंक कार्ड को बंद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी क्रेडिट कार्ड की कस्टमर काउटं घटाना नहीं चाहते हैं। कस्टमर काउंट खटने से बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है।

आरबीआई का नियम

आरबीआइ ने इसके लिए नियम तय किए हैं। नियम के मुताबिक क्रेडिट कार्ड कंपनियों को क्रेडिट कार्ड बंद करने के किसी रिक्वेस्ट को मानना होगा। अगर ग्राहक का कोई बाकाया नहीं है तो, कार्ड बंद करने की प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। नियम के तहत कंपनियों को ग्राहक के कार्ड को बंद करने के रिक्वेस्ट पर तुरंत कार्यवाहीं करनी चाहिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसा करती नहीं है, वो ग्राहकों को पहले कार्ड जारी रखने के लिए पूरी कोशिश करती हैं।

क्या है जिम्मेदारी

credit card closure steps

नियम के अनुसार क्रेडिट कार्ड कंपनियों को क्रेडिट कार्ड क्लोजर अनुरोध के सयम कार्डधारकों को कुछ विकल्प देने होते हैं। कार्डधारकों को इमेल या एसएमएस के माध्यम से कार्ड को बंद होने की जानकार देनी होती है। बैंक डाक के माध्यम से कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। बैंको को पूरी सहुलिय के साथ कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया को फॉलो करनी चाहिए।

7 दिन के अंदर कार्ड नहीं बंद हुआ तो क्या करना चाहिए

आरबीआई के नियम के अनुसार एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को ग्राहक के क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोध के सात दिनों के भीतर पूरा कर देना चाहिए। बैंक 7 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया करने के लिए बाध्य होते हैं। कार्ड बंद करने की शर्त है कि व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से कोई बकाया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करने से आप बैंक से दोबारा संपर्क कर सकते हैं या फिर आप आरबीआई से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

More From GoodReturns

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+