EPFO में ऑनलाइन ऐसे बदले अपना नाम और बेसिक डिटेल, जानिए प्रोसेस

EPFO आने वाले फ्यूचर का सहारा होता है। इसी कारण इसमें जुड़ने के फोरन पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं को बेहद ध्यान से भरना आवश्यक होता है। इसके बावजूद कई बार लोग इसमें गलती से अपना नाम और बेसिक जानकारी में गलती कर देते हैं।

अगर आपसे भी अपना नाम और अन्य जानकारियां भरने के दौरान त्रुटियां हो गईं हैं तो फिर आप बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।

epfo

हम आज आपको ऐसी ही भूल को सुधारने के तरीके को बताने जा रहे है। आप जिससे घर बैठे ही बेहद ही आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से इसे समय पर ठीक करवा सकते हैं।

जानिए क्या होती है त्रुटियां

अगर हम त्रुटियों की बात करें तो फिर पीएफ में गलत नाम होना, डेट ऑफ बर्थ का गलत होना, जेंडर का गलत चयन, मोबाइल नंबर में गलती, पिता या पति का नाम गलत होना। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि का पीएफ से लिंक न होना आदि।

भूल को सुधारने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

भूल को सुधारने के लिए आपको सबसे पहले पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employees में जाना होगा। आपको यह पर यूएएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा और साइन इन पर क्लिक करना होगा।

जब आप साइन इन कर लेते हैं तो फिर होम पेज खुल जाता है। आपको यह पर मैनेज पर जाना होगा। आपको यह पर अपनी बेसिक जानकारी को दर्ज करना होगा। यह पर आपको एक बात ध्यान रखना काफी जरूरी है कि आप आधार कार्ड के हिसाब से ही नाम दर्ज करें।

इसके बाद आप सही जन्मतिथि दर्ज करें। इस जानकारी को दर्ज कर देते हैं इसके बाद आपको जेंडर का चयन करना होगा आप मेल या फीमेल को चुनें। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।

आपको ध्यान देना वाली बात ये है कि इन स्टेप को फॉलो करने के बाद साफ कंपनी के एचआर से संपर्क करना होगा।
उन्हें आपको यह जानकारी देनी होगी कि आपने पीएफ में नाम ऑनलाइन करेक्शन करवा दिया है उसे उसे अप्रूवल करें।

इसके बाद एचआर की ओर से अप्रूवल करने के बाद पीएफ ऑफिस आपकी रिक्वेस्ट चेक करेगा। इसके 4 दिन से 5 दिन के भीतर पीएफ में भूल सुधार कर दी जाएगी।

ऑनलाइन ई नामांकन भी जोड़ा जा सकता है

इसके अलावा आप ऑनलाइन के जरिए ही घर बैठे ही बेहद ही आसानी से ई नामांकन भी जुड़वा सकते है। नामांकन, कर्मचारी भविष्य निधि खाता धारकों के आकस्मिक गुजर जाने की स्थिति में उनके आश्रितों को बेनिफिट ट्रांसफर करने में सहायता करता है।

यह नामांकित व्यक्तियों को खाता धारक के ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना से अर्जित राशि ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके लिए आपके पास यूएएन नंबर और पास वर्ड होना बेहद ही जरूरी है।

इसके साथ ही इसके लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज भी मौजूद होना बेहद जरूरी है। इससे आसानी से आप ई नामांकन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं।

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