How to change tore currency: कई बार पैसो की लेनदेन में ऐसा होता है कि आपके पास कुछ पुराने छतिग्रस्त नोट आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन नोटो से खरीदारी नहीं की जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इन नोटों का क्या करना चाहिए। कई बार हम इसतरह के नोटो को दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उचित उपाय नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसतरह की करेंसी को कैसे बदल सकते हैं।

आरबीआई के अनुसार एक नोट जो कही से कट गया है या जो टूट-फूट के कारण मामूली फट गया है या अगर कीसी नोट पर रंग, स्याही आदि गिर गया है तो उसे गंदा या क्षतिग्रस्त नोट माना जाएगा।
गंदे या कटे-फटे नोट क्या हैं (what to do with destroyed note)
कटे फटे या गंदे नोट वे कहलाते हैं जो गंदे और थोड़े कटे-फटे होते हैं। नियम के अनुसार कटे-फटे नोट वे नोट जिनके एक से अधिक टुकड़े हो गए हों उन्हें भी बदला जा सकता है। अगर नोट से गांधी जी को फोटो और अशोक स्तंभ भी फट जाए तब भी नोट को बदला जा सकता है।
क्षतिग्रस्त करेंसी नोटों का उपयोग कैसे करें
कभी-कभी गंदे या कटे-फटे नोटों का होना काफी निराशाजनक होता है, खासकर जब इसका प्रयोग आप कुछ खरीदने के लिए न कर पा रहे हों। तब आप यह सोचने लगते हैं कि इसतरह के नोटो का क्या करना चाहिए। या इन नोटों को कैसे बदाल जाए।

किसी भी बैंक में बदल सकते हैं नोट
आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक बैंक को गंदे या क्षतिग्रस्त नोटों को स्वीकार करना होता है। बैंक इन नोटों को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप आसानी से देश के किसी भी बैंक में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। इन नोटों को बदलने के लिए बैंक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं। यह इसपर निर्भर नहीं करता है कि आप उस बैंक के ग्राहक हैं या नहीं आप वहां जाकर कटा फटा नोट बदल सकते हैं।
बिल भुगतान करते सयम कर सकते हैं प्रयोग
कटे फटे नोटों को बदलेन का दूसरा तरीका भी है। आप अपने बिलों का भुगतान करने में इन नोटो का प्रयोग कर सकते हैं।
आप कटे फटे नोट को अपने बैंक खाते में जमा करें ,यदि आप उन्हें बैंक में नहीं बदलते हैं तो आप उन्हें अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। बैंक कटे फटे नोटों को ग्राहकों को वापस नहीं कर सकते हैं और ना ही यह वह किसी ग्राहक को इसका भुगतान कर सकते हैं।
कुछ नोटो को बदला नहीं जा सकता है
आरबीआई के अनुसार जो नोट बुरी तरह से जल गए हैं, पूरी तरह से फट गए हैं, उन्हें बैंकों द्वारा बदला नहीं जा सकता। इस तरह के नोट का आदान-प्रदान केवल निर्गम कार्यालय में ही किया जा सकता है। जानबूझ कर फाड़े गए नोट को बैंक स्वीकार नहीं करते हैं।
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