
Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य के बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए एक खास योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार की इस स्कीम का नाम वृद्धा पेंशन योजना है, तो आइए जानते है इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य बुजुर्ग लोगों को न्यूनतम मासिक सहायता राशि प्रदान करना है। ताकि उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को एक निश्चित राशि हर महीने उनके बैंक खाते में प्राप्त हो जाती है।
अगर हम वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता की बात करें, तो इस योजना का फायदा लेने के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 60 वर्ष होना चाहिए। इसके साथ ही लाभार्थी की कुल आय 48 हजार रु से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही वृद्धा पेंशन योजना में पात्र होने के लिए लाभार्थी को किसी भी सरकारी विभाग से रिटायर कर्मचारी नहीं होना चाहिए। वृद्धा पेंशन राशि के लिए उत्तराखंड के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग पात्र है।
इस योजना में आपको आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज के रूप में आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की फोटो कॉप, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर, आयु संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको आवेदन करें / स्थिति की जांच का वाले ऑप्शन पर आपको कर्सर को लेकर जाना है।
अब यह पर आपके सामने दो विकल्प सामने आ जायेंगे इसमें सबसे पहला विकल्प नया ऑफलाइन आवेदन करे और दूसरा नए आवेदन की स्थिति जाने वाला विकल्प दिखाई देगा।
इसमें आपको पहला विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ विकल्प दिखाई देंगे। इसमें आपको पेंशन विकल्प का चयन करना है।
वृद्धा पेंशन योजना वाले विकल्प पर चयन करने के बाद आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने का विकल्प मिल जायेगा। आपको फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है।
इसके बाद आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना है। जब आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाता है।
इसके बाद आपको फॉर्म को ग्राम प्रधान / ब्लॉक में जाकर संबंधित विभाग में जमा कर देना है। इस प्रकार कुछ ही महीनों में आपके बैंक खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगी।


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