Uttarakhand: शादी अनुदान योजना के लिए कैसे करें आवेदन

How to apply for Uttarakhand Shadi Anudan Yojana

How to apply for Uttarakhand Shadi Anudan Yojana: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है। शादी अनुदान योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं।

शादी अनुदान योजना के तहत शादी के लिए 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ एससी, एसटी, सामान्य ओबीसी वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों को दिया जा रहा है। आइये जानते हैं कि उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। वहीं घर बैठे कैसे आवेदन किया जा सकता है।

उत्तराखंड शादी योजना का लाभ राज्य के सभी बीपीएल परिवार की लड़कियों को दिया जा रहा है। इन परिवारों के लिए लड़की की शादी के लिए पैसा जुटाना कठिन हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की 2 पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान दिया जाता है।

अगर कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे क्षेत्रीय समाज कल्याण ऑफिस में आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस योजना की ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in पर जा सकते हैं। इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बीपीएल प्रमाण पत्र के रूप में बीपीएल कार्ड अथवा बीपीएल क्रमांक का विवरण आवश्यक रूप से उपलब्ध करना होगा। इस संबंध में अन्य कोई साक्ष्य मान्य नहीं होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदनों की स्वीकृति त्रैमासिक आधार पर दे रहे हैं। वहीं अनुदान राशि का भुगतान सीधे उसके सीबीएस बैंक खाते में किया जा रहा है।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना की खास बातें

बीसी,एसटी,एससी वर्ग के सभी गरीब परिवार की बेटियों को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
राज्य में बीपीएल परिवार की विधवा महिला के 2 पुत्रियों को शादी अनुदान योजना का लाभ दिया जायेगा।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को शादी के लिए 50000 रुपये की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।
शादी अनुदान योजना में शादी के 3 माह पहले आवेदन किया जा सकता है।

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उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो 6 माह से पुराना न हो।
  • बीपीएल कार्ड जो खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
  • विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र यदि लागू हो।
  • अंत्योदय राशन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • शादी का पंजीकरण कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र की प्रति
  • दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
  • दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड
  • शादी का प्रमाण पत्र शादी का कार्ड
  • दूल्हा दुल्हन की परिवार रजिस्टर की नक़ल
  • आय एवं जाती प्रमाण पत्र तहसील की तरफ से प्रदान किया गया हो
  • शपथ पत्र

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