KBC में जीती हुई रकम पर इतना लगता है टैक्स, जानकर हो जाओगे हैरान

Kaun Banega Crorepati: कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा शो है, जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है. इस शो में एक करोड़ रुपये जितना सपने जैसा है. लेकिन कुछ लोगों का ये सपना पूरा भी हो जाता है. फिर भी जीतने वाले के हाथ एक करोड़ नहीं लगते. क्योंकि गेम में जीती गई राशि पर कई टैक्स देने पड़ते हैं. इनमें फ्लैट टैक्स रेट, टीडीए, सरचार्ज और सेस जैसे चार्जिस शामिल हैं.

kon banega crorepati

कौन बनेगा करोड़पति शो की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को हुई थी. इस शो में ज्ञान के आधार पर जीता जाता है. गेम के दौरान व्यक्ति से कई प्रश्न पूछे जाते हैं. गेम में पूछे जाने वाले अंतिम प्रश्न की रकम एक करोड़ रुपये होती है. अगर व्यक्ति सभी प्रश्न के जवाब सही देता है, तो उसे एक करोड़ रुपये मिल जाते हैं. करोड़पति या फिर कोई अन्य रियलिटी गेम शो में जीती गई राशि इनकम टैक्स एक्ट के अधीन होती है.

कितना देना पड़ता है टैक्स

सरचार्ज और सेस

किसी भी रियलिटी गेम शो में जीती गई राशि पर टैक्स के अलावा सरचार्ज और सेस का भी भुगतान करना होता है. वहीं जीता गया व्यक्ति छूट के लिए कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं. गेम में जीती की गई रकम पर बिना किसी छूट के टैक्स लगाया जाता है..

फ्लैट टैक्स रेट : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115BB के तहत किसी भी तरह के गेम में जीती गई रकम पर 30 फीसदी टैक्स अप्लाई होता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115BB के अंतर्गत किसी लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली, घुड़दौड़, कार्ड गेम और किसी भी तरह के जुए या सट्टेबाजी जैसे नेचर वाले गेम से जीती गई रकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है.

यह भी कह सकते है कियह धारा उन गेम्स में लागू होती है, जिनमें स्किल की बजाय भाग्य के आधार पर जीता जाता है. धारा 115BB कौन बनेगा करोड़पति शो में जीती गई रकम पर भी लगती है.

इनकम टैक्स के कुछ सख्त कानून

आयकर विभाग ने यह साफ किया है कि रियलिटी गेम शो से जीती गई रकम पर कोई टैक्स छूट नहीं दी जाती है. जीते गई पूरी रकम पर टैक्स लगता है या ये भी कह सकते है कि पूरी राशि टैक्सेबल है.

इसके अलावा आप इनकम टैक्स की धारा 80 (सी) के तहत टैक्स काटौती के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. क्योंकि इस धारा की चैप्टर VI-A में यह साफ कर दिया गया है कि गेम से जीती गई रकम पर टैक्स देना अनिवार्य है.

इसके साथ ही जीता गया व्यक्ति जभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो उसे उस समय जीती गई राशि के बारे में सही सही जानकारी देनी होगी. इसके अलावा अगर कोई टैक्स लायबिलिटी लागू हो तो उसका भुगतान भी करना होगा.

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