Tax on Gift: आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आप जो भी गिफ्ट पाते हैं वह टैक्सेबल होती है। हालांकि कुछ गिफ्ट पर रियायत भी मिलती है वित्तीय वर्ष 2003-04 तक उपहारों पर किसी भी प्रकार का टैक्स यानी की आयकर लागू नहीं था। उपहारों को टैक्सेबल बनाने के लिए 2004 में आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया था। आज के समय में, कीसी भी प्रकार के उपहार चाहें वह नकद के रुप में हो या किसी मैटेरियल के रुप में वह टैक्सेबल होता है।

किसी रिश्तेदार से उपहार
कोई भी व्यक्ति पति/पत्नी/व्यक्ति या पति या पत्नी के माता-पिता, वंशजों से प्राप्त धन या उपहार पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
विवाह में मिले उपहार
व्यक्ति के विवाह में मिले किसी भी प्रकार के उपहार पर कीसी भी प्रकार का उपहार नहीं मिलता है।
क्या वसीयत पर लगता है टैक्स
वसीयत या विरासत से प्राप्त धन पर आयकर लागू नहीं होता है। मतलब की किसी रिश्तेदार की मृत्यु के कारण विरासत में मिली किसी भी चल या अचल संपत्ति पर कोई आयकर नहीं लगाया जाता है।

मृत्यू होने के कारण मिलने वाला धन
अगर किसी को विरासत में किसी व्यक्ति जो एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य था, उसकी मृत्यु के कारण उसके हिस्से का धन प्राप्त होता है तो उसपर कोई टैक्स नहीं लगता है।
दोस्तो से मिले उपहार
दोस्तों से मिलने वाले उपहारों पर शुल्क लगाया जाएगा जबकि रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है।किसी गैर व्य्कति से संपत्ति का उपहार के रुप में मिलने या फिर किसी भी प्रकार का धन उपहार के रुप में मिलने पर टैक्स लगाया जाता है। यह उपहार आपके कंपनी में मिलने वाला महंगा गिफ्ट भी है।
विदेश से मिले उपहार
यदि किसी व्यक्ति को एक साल में 50000 से अधिक के वैल्यू का उपहार मिलता है तो इसपर टैक्स लगाया जाता है। यह नियम भारत से मिले उपहार पर भी लागू होता है।
व्यक्तियों को अपने लेन-देन का मूल्यांकन करने में मिले उपहारों का भी मू्ल्यांकन करना चाहिए। अगर उपहार टैक्स देय है तो व्यक्ति को उसे आईटीआर में इसे उजागर जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से व्यक्ति को ऊपर कार्यवाही हो सकती है।
उपहारों को टैक्सेबल बनाने के लिए 2004 में आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया था। आज के समय में, कीसी भी प्रकार के उपहार चाहें वह नकद के रुप में हो या किसी मैटेरियल के रुप में वह टैक्सेबल होता है।
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